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November 7, 2026

मोबाइल रिपेयरिंग के लिए भी देना होगा पहचान पत्र: सीओ

हल्द्वानी। अब मोबाइल रिपेयरिंग कराने के लिए भी पहचान पत्र दिखाना होगा। इसके अलावा पुराना मोबाइल बेचने वाले से बिल और पहचान पत्र भी दुकानदार को लेना होगा। सीओ शान्तुन पाराशर ने सोमवार को पुलिस बहुउद्देशीय भवन में बैठक कर समस्त मोबाइल की दुकान, संबंधित सामान बेचने और सर्विस सेंटर चलाने वालों को इस संबंध में दिशा-निर्देश दिए। सीओ ने कहा कि सभी दुकानदार अपनी दुकान में एक रजिस्टर तैयार करें, जिसमें मोबाइल बेचने, खरीदने और रिपेयरिंग करने वालों का पूर्ण विवरण और मोबाइल का आईएमईआई नंबर अंकित किया जाए। उन्होंने बताया कि कई बार अपराधी चोरी एवं छीना-झपट्टी कर मोबाइल आदि को दुकानों में कम दाम पर बेच देते हैं। दुकानदार बगैर आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और बिल के मोबाइल खरीद लेते हैं। उन्होंने कहा कि भविष्य में मोबाइल बेचने वालों से उसका बिल और पहचान पत्र जरूर लिया जाए। ऐसा नहीं करने वालों पर संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि यदि कोई भी संदिग्ध दिखाई देता है तो उसकी सूचना पुलिस को दें।

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