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October 30, 2026

अपात्र राशनकार्ड करे जमा

बागेश्वर । राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत अपात्र राशनकार्ड धारकों को योजना से बाहर करने तथा उनके स्थान पर पात्र परिवारों को अन्त्योदय एवं प्राथमिक परिवार योजना में सम्मिलित किये जाने के संबंध में अपात्र को ना-पात्र को हां अभियान के अंतर्गत अन्त्योदय/प्राथमिक परिवार के राशनकार्डो को 31 मई तक समर्पित किया जाना है। प्रभारी जिलाधिकारी ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आय के आधार पर कार्डधारक की पात्रता के अनुसार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (सफेद राशन कार्ड) ऐसे परिवार जिनकी आय 15000 से कम हो, अन्त्योदय अन्न योजना (गुलाबी राशन कार्ड) ऐसे परिवार जिसके किसी भी सदस्य को दिव्यांग पेंशन हेतु पात्रता की श्रेणी में रखा गया है तथा परिवार की मासिक आय 4000 से कम हो जनपद के गरीब निर्बल वर्ग जो पूर्व से अन्त्योदय योजना में निहित है के साथ ऐसे परिवार जिनका संचालन मुखिया के तौर पर विधवा महिला, असाध्य रोग से पीडित व्यक्ति, विकलांगता से पीडित अथवा 60 वर्ष की आयु के निराश्रित हो जिनकी आय का साधन न हो। उन्होंने बताया कि शासन द्वारा अपात्र परिवारों के राशनकार्डो को निरस्त किये जाने हेतु अपात्र को ना-पात्र को हां अभियान चलाया गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे राशनकार्ड धारक जो मानको को धारित नहीं करते है वह 31 मई तक अपना राशनकार्ड स्वेच्छा से जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय /क्षेत्रीय खाद्य कार्यालय/पूर्ति निरीक्षक कार्यालय/खंड विकास अधिकारी, कार्यालय में समर्पित कर लें। साथ ही कोई भी व्यक्ति हैल्पलार्इन नंबर 1967 पर किसी भी कार्य दिवस में 10 बजे से 5 बजे के मध्य अपात्र राशनकार्डधारक के संबंध में साक्ष्य सहित अपनी सूचना/शिकायत दर्ज करा सकते है, इसके अतिरिक्त अपने जनपद स्थित तहसील आपूर्ति कार्यालयों एवं जनपद स्तर पर जिला पूर्ति कार्यालय में भी साक्ष्य सहित सूचना/शिकायत दर्ज करा सकते है। प्रभारी जिलाधिकारी ने बताया कि 31 के उपरांत यदि कोई लाभार्थी/राशनकार्डधारक अपात्र पाया गया है तो उसके विरूद्ध राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत (यथाआवश्यकता प्रथम सूचना रिपोर्ट/वसूली) संबंधी कठोर कार्रवाई अमल में लायी जायेगी।

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