November 22, 2024

अल्मोड़ा शराब कारोबारी ने नही भरा चार करोड़ चौतीस लाख सतावन हजार छः सौ चौवालीस रुपये, सरकार कर रही अब नीलामी

अल्मोड़ा । उप मजिस्ट्रेट गोपाल सिंह चौहान ने बताया कि आबकारी देय के बाकायेदार किशन सिंह पुत्र प्रताप सिंह निवासी ग्राम सैकुड़ा, अल्मोड़ा के विरूद्व जारी वसूली धनराशि रू0 4,34,57,644.00 (चार करोड़ चौतीस लाख सतावन हजार छः सौ चौवालीस रू0 मात्र) एवं अन्य अदायगी न किये जाने के फलस्वरूप बकायेदार के नाम ग्राम सैकुड़ा की ज0वि0ख0खा0सं0 10,11,22 में कुल 0.173 है0 भूमि को ज0वि0 आकार पत्र 73 व 73 घ जारी कर दिनॉंक 18 नवम्बर, 2022 को कुर्की की स्वीकृति की गयी।
              उन्होंने बताया कि अचल सम्पत्ति के विक्रय के लिये 1950 ई0 के उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा 284 या धारा 286 के अधीन रू0 4,34,57,644.00 (चार करोड़ चौतीस लाख सतावन हजार छः सौ चौवालीस रू0 मात्र) एवं अन्य अदायगी न किये जाने के फलस्वरूप बकायेदार के नाम ग्राम सैकुड़ा की ज0वि0ख0खा0सं0 10,11,22 में कुल 0.173 है0 भूमि कुर्क की गयी है। उन्होंने बताया कि उक्त सम्पत्ति भूमि की प्रथम नीलामी तिथि दिनॉंक 05 जनवरी, 2023 को ग्राम सैकुड़ा पटवारी क्षेत्र सदर में पूर्वान्ह/अपरान्ह में की जायेगी।


You may have missed