अंकिता भंडारी हत्या मामले में दो पटवारियों की वेतन वृद्धि पर 3 साल के लिए लगी रोक, निलंबन खत्म, बहाली मिली
श्रीनगर गढ़वाल । अंकिता भंडारी हत्या मामले में जिलाधिकारी पौड़ी ने दो पटवारियों की वेतन वृद्धि पर 3 साल की रोक लगा दी है। अंकिता हत्या मामले में हीलाहवाली बरतने वाले तहसील यमकेश्वर के उदयपुर पल्ला-दो और अजमेर पल्ला-तीन के राजस्व उपनिरीक्षकों की वेतन वृद्धि पर डीएम ने तीन साल की रोक लगा दी है। डीएम ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। साथ ही जिलाधिकारी ने दोनों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई समाप्त करते हुए सवेतन सेवा बहाली का आदेश जारी किया है। दोनों राजस्व उप निरीक्षकों को अंकिता हत्याकांड में प्रभावी कानूनी कार्रवाई नहीं करने, अंकिता के परिजनों की ओर से दी गई तहरीर पर एफआईआर दर्ज नहीं करने, दायित्व और विभागीय कार्यों के प्रति लापरवाही के आरोप में 2022 में निलंबित किया गया था।
तीन साल तक पटवारियों की वेतन वृद्धि नहीं होगी: विदित हो कि पौड़ी जिले के श्रीकोट की रहने वाली अंकिता भंडारी यमकेश्वर क्षेत्र स्थित वनंत्रा रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट थी। 19 साल की अंकिता भंडारी 18 सितंबर 2022 को अचानक वनंत्रा रिसॉर्ट से लापता हो गई थी। इसके बाद वनंत्रा रिसॉर्ट के मालिक पुलकित आर्य ने अंकिता के घरवालों को गुमराह करने के लिए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। हालांकि अंकिता का शव करीब एक हफ्ते बाद 24 सितंबर को चीला नहर से बरामद हुआ था। पुलकित आर्य पर है हत्या का आरोप: पुलकित आर्य और उसके दो साथी अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर पर आरोप है कि तीनों ने अंकिता को चीला नहर में धक्का दे दिया था। पुलकित आर्य पर आरोप है कि वो अंकिता भंडारी से रिसॉर्ट में गलत काम कराना चाहता था। जिसके लिए अंकिता भंडारी ने साफ इनकार कर दिया था।