माता-पिता की मृत्यु के बाद भी यदि बेटी का तलाक होता है तो वह पारिवारिक पेंशन की पात्र होगी
देहरादून । राज्य कर्मचारियों की तलाकशुदा बेटी को पारिवारिक पेंशन का लाभ देने के लिए सरकार पेंशन व्यवस्था में बदलाव करने जा रही है। माता-पिता की मृत्यु के बाद भी यदि बेटी का तलाक होता है तो वो पारिवारिक पेंशन की पात्र होगी। सोमवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने पेंशन संशोधन प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब यह विषय अंतिम मंजूरी के लिए जल्द कैबिनेट में लाया जाएगा। केंद्र सरकार और यूपी में यह व्यवस्था पहले से ही लागू है। मालूम हो कि सेवानिवृत्त राज्य कर्मचारी की मृत्यु होने के बाद आश्रितों को पारिवारिक पेंशन दी जाती है। कर्मचारी को मिलने वाली पेंशन का यह 30 प्रतिशत होता है। पारिवारिक पेंशन में अब तक तलाकशुदा बेटी के लिए परिभाषा तय थी कि माता-पिता के जीवित रहते हुए जिसकी तलाक की प्रक्रिया पूरी हो गई हो। वित्त मंत्री ने बताया कि नई व्यवस्था में इस शर्त को हटाया जा रहा है। यदि किसी बेटी के तलाक की प्रकिया उसके माता-पिता के जीवित रहते शुरू हो गई है और निर्णय यदि बाद में भी आता है तो भी वो पारिवारिक पेंशन की पात्र होगी।
इसलिए हो रहा बदलाव
एक पूर्व खेल अधिकारी की तलाकशुदा बेटी ने इस मामले को सरकार के सामने रखा था। उनका कहना था कि उसकी तलाक की प्रक्रिया पिता के जीवित रहते हुए वर्ष 2019 में शुरू हो गई थी। कुछ समय बाद पिता की मई 2022 में मृत्यु हो गई। इससे पहले माता की वर्ष 2018 में मृत्यु हो गई थी। ऐसे में वो पारिवारिक पेंशन के लिए वास्तविक पात्र है। इस विषय पर लंबे समय से विचार विमर्श किया जा रहा था।