May 8, 2026

आउटसोर्स भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा


हल्द्वानी ।  हाईकोर्ट ने सरकारी विभागों में मूल पदों पर आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भर्ती जैसे महत्वपूर्ण मामले में प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। कोर्ट ने नौ बिंदुओं पर जवाब देने के लिए निर्देशित किया है। अब इस मामले की अगली चार दिसंबर को होगी। न्यायाधीश न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की एकलपीठ ने जिला पंचायत चमोली में कनिष्ठ सहायक के पद पर भर्ती मनीष नेगी और एक अन्य की याचिका पर सुनवाई की। दोनों याचिकाकर्ता 10 साल से अधिक समय से जिला पंचायत में सेवा दे रहे हैं। मामले की सुनवाई बीते 13 नवंबर को हुई थी, हालांकि कोर्ट के आदेश की कॉपी शुक्रवार को मिली है। हाईकोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह पद जो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के दायरे में हैं, उन्हें क्या आउटसोर्सिंग एजेंसी के माध्यम से भरा जा सकता है? क्या द्वितीय श्रेणी के पदों को आउटसोर्सिंग से भरा जा सकता है? क्या आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से भर्ती के लिए कोई मानदंड या प्रक्रिया निर्धारित की गई है? क्या चयन समिति की सिफारिश पर आउटसोर्सिंग एजेंसियों के माध्यम से चयन या नियुक्ति की गई? क्या आउटसोर्सिंग एजेंसियों को सूचीबद्ध करने के लिए कोई वैधानिक नियम बनाए गए हैं? राज्य सरकार ने कितनी आउटसोर्सिंग एजेंसियों को सूचीबद्ध किया है? कोर्ट ने सरकार से ऐसी आउटसोर्सिंग एजेंसियों की सूची भी मांगी है। साथ ही यह भी पूछा है कि आउटसोर्सिंग एजेंसियों के लिए नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण प्राधिकारी कौन है?

You may have missed