कैबिनेट–सहकारिता चुनाव में मतदान का मिला अधिकार
देहरादून । उत्तराखंड राज्य सहकारी समिति निर्वाचन (संशोधन) नियमावली, 2024 को भी कैबिनेट ने गुरुवार को मंजूरी दी। इस संशोधन के बाद अब सहकारी समितियों में नए नए सदस्य बनने वालों को भी मतदान का अधिकार मिल गया है। सचिव सहकारिता दिलीप जावलकर ने बताया कि उत्तराखंड राज्य सहकारी समितियों में महिलाओं की सशक्त भागेदारी सुनिश्चित किए जाने को 33 प्रतिशत आरक्षण की सुविधा दी गई। महिला वोटरों की संख्या बढ़ाई गई। मौजूदा व्यवस्था में नियम है कि सहकारी समितियों, प्रबंध समितियों समेत उच्च स्तर पर शीर्ष सहकारी संस्थाओं के चुनाव में मतदान का अधिकार उन्हें ही मिलता है, जिन्होंने सदस्य बनने के तीन साल के भीतर सहकारी समितियों से वित्तीय लेनदेन किया हो। ऐसा होने पर अभी हाल ही में सदस्य बने लोगों को मतदान का अधिकार नहीं मिल पा रहा था। इससे महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित नहीं हो पा रही थी। महिलाएं आगामी सहकारिता चुनाव में मतदान कर सकें, इसके लिए नियमावली में संशोधन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। अब मतदान को तीन वर्ष के भीतर सहकारी समितियों से लेनदेन की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।