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October 29, 2026

पति की हत्या में दोषी पत्नी को आजीवन करावास


पौड़ी   । जिला सत्र न्यायलय पौड़ी की अदालत ने पति के हत्या में दोषी पाए जाने पर पत्नी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने साथ ही पत्नी पर दस हजार का अर्थ दंड भी लगाया है। फैसले में कोर्ट ने कहा है कि जुर्मान अदा न करने पर 6 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। इस मामले में मृतक के भाई ने राजस्व पुलिस मुण्डनेश्वर में तहरीर दी थी। जिस पर आरोपी पत्नी के खिलाफ राजस्व पुलिस ने हत्या का मुकदमा दर्ज किया था। जिला शासकीय अधिवक्ता प्रदीप भट्ट ने बताया कि 4 अक्तूबर 20019 की रात को कल्जीखाल ब्लॉक की पट्टी असवालस्यूं के गांव सीरौं निवासी देवेंद्र सिंह ने राजस्व पुलिस में तहरीर दी कि उसका भाई तेजपाल घर के आंगन में लहूलुहान हालत में पड़ा है।
उसके चेहरे पर चोटें लगी है और निशान पड़े है और तकरीबन मृत अवस्था में है। पास में ही खून से सनी ईंट भी पड़ी हुई थी। बताया कि इस दिन घर पर तेजपाल और उसकी पत्नी के आलावा और कोई नहीं था। उनका लड़का शादी में गया हुआ था। ये बताया गया कि दोनों पति -पत्नी अक्सर आपस में लड़ाई करते रहते थे। देवेंद्र ने बताया कि 4 अक्तूबर को भी उसने दोनों पति -पत्नी का झगड़ा होते सुना था। सूचना पर राजस्व पुलिस की टीम मौके पर पर पहुंची और शव को कब्जे में लिया। इसके साथ ही मौके से खून से सनी ईंट भी बरामद की। श्रीनगर से पहुंची पुलिस की फोरेसिंक टीम ने भी जांच के लिए सैंपल एकत्र किए। साथ ही मौके पर ही आरोपी पत्नी के बयान भी दर्ज किए। मृतक के भाई देंवेंद्र की इस तहरीर पर राजस्व पुलिस की पटवारी चौकी मुण्डनेश्वर में आरोपी पत्नी सुमन देवी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। राजस्व पुलिस ने आवश्यक तथ्य जुटाने के बाद कोर्ट में अरोपपत्र प्रेष किया। अभियोजना के पास इस घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था। कोर्ट में अभियोजन की ओर से 12 गवाह प्रस्तुत किए गए। जिला सत्र न्यायाधीश धर्म सिंह की अदालत ने इस मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर तेजपाल की पत्नी सुमन देवी को हत्या का दोषी पाया और आरोपी सुमन देवी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने सुमन देवी पर 10 हजार का अर्थदंड भी लगाया।

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