Advertisement
Advertisement
Advertisement
November 7, 2026

बागेश्वर पुलिस का सख़्त संदेश: खतरनाक स्टंट की रील बनाने वाले चालक पर ₹20,000 का चालान, वाहन सीज


बागेश्वर। सोशल मीडिया पर प्रसिद्धि पाने की होड़ में सड़क सुरक्षा को ताक पर रखने वालों के विरुद्ध बागेश्वर पुलिस ने सख़्त रुख अपनाते हुए एक ठोस और अनुकरणीय कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक बागेश्वर के निर्देशन में जनपद पुलिस द्वारा सड़क सुरक्षा नियमों के उल्लंघन और स्टंटबाज़ी के मामलों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है, जिसके क्रम में कपकोट क्षेत्र से जुड़ा एक मामला सामने आया।
कुछ दिन पूर्व सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक रील तेज़ी से वायरल हुई थी, जिसमें एक युवक चलती गाड़ी से उतरकर अत्यंत खतरनाक स्टंट करता हुआ दिखाई दे रहा था। यह वीडियो न केवल यातायात नियमों की अवहेलना का उदाहरण था, बल्कि आम नागरिकों की जान को भी गंभीर जोखिम में डालने वाला था। वीडियो का संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर संबंधित टीम द्वारा तत्काल जांच प्रारंभ की गई।
जांच के दौरान स्टंट में प्रयुक्त वाहन संख्या UK02 TA 0855 का विवरण खंगाला गया, जिससे वाहन स्वामी एवं चालक की पहचान खीम सिंह रावत, निवासी कन्याली कोट, थाना कपकोट, जनपद बागेश्वर के रूप में हुई। जांच में यह स्पष्ट हुआ कि चालक द्वारा सार्वजनिक स्थान पर चलती गाड़ी से उतरकर खतरनाक स्टंट किया गया, जो न केवल यातायात नियमों का गंभीर उल्लंघन था, बल्कि आम जनमानस की सुरक्षा के प्रति घोर लापरवाही को भी दर्शाता है।
मामले की गंभीरता को देखते हुए कपकोट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चालक के विरुद्ध मोटर वाहन अधिनियम की विभिन्न धाराओं में कार्रवाई की। खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, स्टंटबाज़ी करने, परमिट की शर्तों का उल्लंघन करने, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाने तथा अन्य तकनीकी कमियों के आधार पर कुल ₹20,000 का चालान किया गया। साथ ही, नियम उल्लंघन की गंभीर प्रकृति को देखते हुए वाहन को तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया।
इस कार्रवाई के माध्यम से बागेश्वर पुलिस ने स्पष्ट संदेश दिया है कि सड़कें स्टंट के लिए नहीं, बल्कि सुरक्षित आवागमन के लिए हैं। पुलिस ने जनपद के समस्त नागरिकों, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि सोशल मीडिया पर लाइक और व्यूज़ की लालसा में अपनी तथा दूसरों की जान को जोखिम में न डालें। सड़क पर स्टंट करना कानूनन अपराध है और भविष्य में भी ऐसे मामलों में कठोर वैधानिक कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।

Advertisement