लोकसभा चुनावों में प्रत्याशी की अधिकतम ख़र्च सीमा 70 लाख, प्रातः 6 से रात्रि 10 तक कर सकेंगे जनसभाएं
बागेश्वर ( आखरीआंख ) लोक सभा सामान्य निर्वाचन- 2019 को निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराये जाने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी रंजना राजगुरु की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों एवं प्रिन्ंिटग प्रेस के स्वामियों व लेखा व्यय, आदर्श आचार संहिता, मीड़िया प्रमाणन और निगरानी समिति के नोडल अधिकारियो के साथ बैठक की। उन्होंने कहा कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन को सफलतापूर्वक एवं शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए इसमें सभी का सहयोग जरुरी है। उन्होने कहा कि आदर्श आचार संहिता का कड़ार्इ से पालन करे। आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारत निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशानुसार सख्त कार्यवाही अमल में लार्इ जायेगी।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियो द्वारा जो भी व्यय किया जायेगा उसे अपने निर्वाचन व्यय का समस्त लेखा-जोखा रखना होगा तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी दिशा निर्देशो के अनुसार ही निर्वाचन की प्रक्रिया सम्पादित करेगें। उन्होने यह भी कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोक सभा निर्वाचन मे प्रत्याशियो को अपने प्रचार-प्रसार एवं अन्य गतिविधियो के लिए सुविधा एप के माध्यम से आनलार्इन आवेदन कर अनुमति लेनी होगी। उन्होने कहा कि इस सम्बन्ध में यदि किसी भी प्रत्याशी/कार्यकर्ताओ को परेशानी होती है तो जरुरत पड़ने पर प्रशिक्षण भी दिया जायेगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने अवगत कराया है कि उम्मीदवारो को निर्वाचन लड़ने के लिए एक प्रत्याशी अधिकतम 70 लाख रूपये खर्च कर सकता है। चुनाव के खर्चे के लिए प्रत्याशी को बैंक में एक प्रथक खाता खोलना होगा। उन्होने लीड बैक अधिकारी को यह भी निर्देश दिए है कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जो दिशा निर्देश दिये गये है उनका कड़ार्इ से अनुपालन करना सुनिश्चित करे जिसके अन्तर्गत यदि किसी खाते में 01 लाख से ज्यादा का अस्वाभाविक लेन देन होता है उसकी सूचना जिला निर्वाचन कार्यालय में उपलब्ध कराये। यह भी निर्देश दिये है कि बैको द्वारा वाहनो के माध्यम से ए.टी.एम मे डाली जानी वाली धनराशि के लिए सम्बन्धित व्यक्ति के लिए अनुमति प्रमाण पत्र जारी करे जिसमें सम्बन्धित का पूरा ब्योरा उल्लेखित हो तथा सम्बन्धित अधिकारी का भी मोबार्इल नम्बर अंकित हो।
नोड़ल अधिकारी लेखा व्यय नीतू भण्डारी ने अवगत कराया कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के खचोर्ं विभिन्न टीमों के माध्यम से पैनी नजर रखी जाएगी जायेगी। इसके लिए विभिन्न टीमों का गठन किया गया है। ये टीमें प्रत्याशियों के चुनाव के प्रत्येक खर्चे का ब्योरा देंगी। उन्होंने कहा कि प्रत्याशी के बैंक खाते से 10 हजार तक की धनराशि का भुगतान नगद किया जा सकेगा तथा इससे अधिक धनराशि का भुगतान चैक एवं ऑनलार्इन के माध्यम से किया जा सकेगा। उन्होने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 77 के अन्तर्गत प्रत्येक प्रत्याशी अथवा उसके प्रतिनिधि द्वारा निर्वाचन के दौरान किये जाने वाले व्यय का लेखा रखना अनिवार्य होगा। लेखा जमा न करने अथवा त्रुटिपूर्ण होने पर धारा-10ए के अन्तर्गत निर्वाचन आयेाग द्वारा प्रत्याशी को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। उन्होने यह भी अवगत कराया कि निर्वाचन के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा तीन निर्धारित तिथियों पर लेखा मिलान किया जायेगा। उन्होंने बताया कि प्रत्याशी पारिवारिक सदस्योंं के बैंक खाते पर भी बैंको के द्वारा निगरानी रखी जा रही है जिसके संबन्ध में नोडर अधिकारी व्यय एवं जिला निर्वाचन अधिकारी को प्रेषित की जायेगी।
नोडल अधिकारी आदर्श आचार संहिता शंकर बोर ने बताया कि चुनाव प्रचार का कार्य प्रात: 06.00 बजे से रात्रि 10.00 बजे तक होगा। उन्होने कहा कि आयोजित होने वाले जनसभाओं, जुलूस एवं रैलियों के आयोजन की अनुमति, प्रचार सामाग्री के अनुमोदन आदि की अनुमति पहले आओं-पहले पाओ आधार पर की जायेगी। उन्होंने सभी दलों के प्रतिनिधियों से सरकारी सम्पत्तियों पर प्रचार सामग्री चस्पा न करने तथा निजि सम्पत्तियों पर प्रचार सामग्री लगाते समय सम्पत्ति स्वामी से अनिवार्य रूप से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए कहा। उन्होंने बताया कि बाहर से आने वाले स्टार प्रचारकों, वाहनों एवं चौपरों की गहनता से तलाशी ली जाएगी तथा तलाशी अभियान की वीडियोग्राफी भी की जाएगी।
नोडल अधिकारी मीड़िया प्रमाणन और निगरानी समिति अरूण कुमार वर्मा ने अवगत कराया कि निर्वाचन मे प्रत्याशियो द्वारा प्रिन्ट एवं इलैक्ट्रानिक मिड़िया के माध्यम से किये जाने वाले प्रचार- प्रसार के लिये समिति से अनिवार्य रुप से अनुमति लेनी होगी अनुमति न लेने पर संबन्धित के विरूद्ध निर्वाचन आयोग के दिशानिर्देशों के अनुरूप कडी कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।
बैठक में जिलाध्यक्ष बसपा किशन विश्वकर्मा, जिला संयोजक निर्वाचन भाजपा जगदीश जोशी, मदन राम आगरी भाजपा, सपा से दिवान सिंह, अपरजिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल, उपजिलाधिकारी बागश्ेवर राकेश चन्द्र तिवारी, कपकोट प्रमोद कुमार, लीड बैंक अधिकारी रूद्र सिंह रावत सहित संबन्धित अधिकारी एवं जनप्रतिनिधि मौजूद थें।