बागेश्वर में धारा 144 लागू 12 अप्रैल तक रहेगी प्रभावी
बागेश्वर ( आखरीआंख ) उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल ने अवगत कराया है कि लोक सभा सामान्य निर्वाचन-2019 के दृष्टिगत भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा सम्पूर्ण प्रदेश के साथ जनपद में भी आदर्श आचार सहिंता लागू हो गयी है, निर्वाचन अवधि में असामाजिक तत्वो के द्वारा लोक सभा निर्वाचन में अशान्ति उत्पन्न कराये जाने की प्रबल सम्भावना विधमान है जिससे शान्ति व्यवस्था तथा विधि व्यवस्था के विरुद्व प्रतिकूल स्थिति उत्पन हो सकती है लोक सभा सामान्य निर्वाचन 2019 के दौरान शान्ति, सुरक्षा एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए दण्ड प्रक्रिया सहिता की धारा 144 सी.आर.पी.सी के अन्तर्गत सम्पूर्ण जनपद में लागू की गयी है।
उन्होंने बताया कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर 05 या उससे अधिक व्यक्ति एकत्र नही होंगे। यह आदेश डîूटी पर तैनात कर्मचारी, धार्मिक स्थलो, विद्यालयो, स्कूल, कालेज, संस्थाओ मे, उद्योग धन्धो, शवयात्रा, व्यवसायिक प्रतिष्ठानो हेतु एकत्रित व्यक्तियो पर लागू नही होगा, कोर्इ भी व्यक्ति ऐसा कार्य नही करेगा जिससे किसी धर्म, सम्प्रदाय, जाति के लोगो को आहत पहुंचे, धार्मिक स्थलो का उपयोग निर्वाचन मे प्रचार के लिए नही किया जायेगा, कोर्इ भी व्यक्ति मतदाताओ को रिश्वत देकर या डरा धमकाकर आतंकित करने का प्रयास नही करेगा, मतदाताओ को मतदान केन्द्र तक लाने व ले जाने हेतु वाहन का उपयोग नही करेगा, मतदान केन्द्र की प्रतिबन्धित सीमा के अन्तर्गत किसी प्रकार चुनाव प्रचार नही करेगा, कोर्इ भी व्यक्ति इस दौरान लाठी, डन्डा, तलवार या ऐसी वस्तु लेकर प्रतिबन्धित सीमा के अन्तर्गत प्रवेश नही करेगा जो किसी दूसरे व्यक्ति के विरूद्ध हथियार के रूप मे इस्तेमाल किया जा सके, कोर्इ भी व्यक्ति बिना अनुमति के बैठक, ध्वनि विस्तारक यंत्र/उपकरणो, रोड शो, जनसभा, वाहन रैली आदि आयोजित नही करेगा, निर्वाचन प्रचार-प्रसार हेतु पॉलीथीन सामग्री व अन्य प्रतिबन्धित सामग्री का उपयोग पूर्णतया बन्द रहेगा, कोर्इ भी व्यक्ति अनुमति के बगैर अपने वाहन को निर्वाचन प्रचार-प्रसार मे नही लगायेगा, कोर्इ भी उम्मीदवार या उसके समर्थक मतदाताओ को प्रभावित करने हेतु मादक पदार्थ, रूपये, उपहार तथा अन्य किसी प्रकार की वस्तुओ का वितरण नही करेगा। उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से 10 मार्च 2019 के सायं से 12 अप्रैल 2019 तक प्रभावी रहेगा इससे पूर्व कोर्इ उद्वघोषणा से निरस्त न किया गया हो।