December 23, 2024

सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान पर मदिरा का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा

अल्मोड़ा, ( आखरीआंख )  जिला निर्वाचन अधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने बताया कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के अन्तर्गत लोक सभा सामान्य निर्वाचन के लिये दिनांक 11 अप्रैल, 2019 को होने वाले मतदान के दौरान मतदान समाप्त होने के लिये नियत समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घण्टे की अवधि के दौरान किसी होटल, भोजनालय, मधुशाला, दुकान में अथवा किसी अन्य सार्वजनिक या प्राइवेट स्थान में कोई भी स्प्रिट युक्त किण्वित या मादक पदार्थ या वैसी प्रकृति का अन्य पदार्थ न तो विक्रय किया जायेगा और न ही वितरित किया जायेगा। मतगणना की तिथि 23 मई, 2019 को भी सार्वजनिक या प्राईवेट स्थान पर मदिरा का विक्रय प्रतिबन्धित रहेगा। उन्होंने जनपद अल्मोडा के समस्त देशी, विदेशी मदिरा तथा बीयर के थोक एवं फुटकर बिक्री के अनुज्ञापियों, सैनिक कैन्टीन अनुज्ञापियों एवं एफएल-2ए दिनांक 09 अप्रैल के अपरान्ह 5ः00 बजे से दिनांक 11 अप्रैल को मतदान समाप्त होने तक एवं दिनांक 23 मई को मतगणना की तिथि को सम्पूर्ण दिवस बन्द रहेंगे। इस बन्दी का प्रतिफल डेय नही होगा।