औली में हो शादी के लिए जमा करने होंगे तीन करोड़
देहरादून, ( आखरीआंख ) औली में हो रही हाई प्रोफाइल विवाह मामले में हेलीकाॅप्टर लैंडिंग पर रोक लगाने के बाद हाईकोर्ट ने प्रबंधन कंपनी से तीन करोड़ रुपए की राशि सिक्योरिटी के रूप में जमा कराने को कहा। यह रकम 21 जून तक जमा करनी होगी। शादी 22 जून को होनी है। यह रकम रिफंडेबल है।
मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में सरकार व पीसीबी द्वारा शपथपत्र पेश किया। कोर्ट ने शादी पर किसी तरह की रोक नहीं लगाई है। लेकिन पर्यावरण को होने वाले नुकसान के एवज में तीन करोड़ रुपए 21 जून तक दो किश्तों में जमा करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने चमोली डीएम से कहा कि इस शादी के दौरान पर्यावरण को हानि न हो वह इसे सुनिश्चित करें। यह उनकी जिम्मेदारी होगी। जिलाधिकारी चमोली को निर्देश दिए हैं कि वह माॅनिटरिंग करें कि शादी के दौरान हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को निर्देश दिए है कि पूरी शादी को माॅनिटरिंग के साथ ही वीडियोग्राफी की जाए। मामले की अगली सुनवाई आठ जुलाई को होगी। सोमवार को उत्तरांखंड के विश्व प्रसिद्ध हिम क्रीड़ा स्थल औली में कथित 200 करोड़ रुपये के खर्च से हो रही हाई प्रोफाइल शादी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई थी। अदालत ने विवाह में शामिल पक्षकारों को वहां सफाई किए जाने और पर्यावरण को होने वाली संभावित हानि की भरपाई के लिए पांच करोड़ रुपये जमा करने के निर्देश देते हुए औली में अस्थायी रूप से बनाए गए आठ हेलीपैडों के इस्तेमाल पर रोक लगा दी। याची का आरोप है कि ये हेलीपैड अवैध रूप से बनाए गए हैं। वहीं, अदालत ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को विवाह पर नजर रखने और हीटिंग उपकरण आदि से पर्यावरण हानि पर आज रिपोर्ट देने को कहा था।