नाबालिका के साथ दुराचार करने वाले अभियुक्त को किया गिरफ्तार
बागेश्वर। कांडा पुलिस के अनुसार दिनांकः- 14-12-2019 को वादी द्वारा थाना काण्डा में आकर लिखित तहरीर दी कि दिनांकः 13-12-2019 को मेरी पुत्री बिना बताए घर से कहीं चली गयी है। उक्त लिखित तहरीर के आधार पर थाना काण्डा में गुमशुदगी मु0अ0सं0- 18/19, धारा- 365 भा0द0वि0 पंजीकृत कर गुमशुदा की तलाश शुरू की गयी। दौराने विवेचना दिनांकः 15-12-2019 को वादी द्वारा अपनी पुत्री के साथ थाना हाजा आकर सूचना दी कि दर्शन कुमार उर्फ पहलवान वादी की पुत्री को बहला फुसलाकर ले गया व उसके साथ दुराचार किया गया। पीड़िता द्वारा दिये गये 161 सी0आर0पी0सी0 के बयानों के आधार पर अभियोग में धारा- 363/366/376 भा0द0वि0 व 5(ठ)/6 पोक्सो एक्ट की बढोत्तरी की गयी तथा अभियोग की विवेचना *उ0नि0 मीना रावत* के सुपुर्द की गयी। उक्त घटना की गंभीरता एवं संवेदनशीलता के देखते हुए विवेचना के सफल अनावरण, अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक बागेश्वर द्वारा थाना काण्डा व टैक्निकल टीम को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।* अभियुक्त की गिरफ्तारी हेतु * पुलिस उपाधीक कपकोट के पर्यवेक्षण में व थानाध्यक्ष काण्डा के नेतृत्व में* पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम के अथक प्रयासों व टैक्निकल टीम द्वारा दी गयी लीड के आधार पर वांछित *अभियुक्त दर्शन कुमार उर्फ पहलवान पुत्र श्री धनी राम निवासी- ग्राम- सिमकूना, थाना- काण्डा, बागेश्वर* को दिनांकः 17-12-2019 को सिमकूना रोड पर घटबड़िया मन्दिर के पास से गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त को आज दिनांकः 18-12-2019 को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
पुलिस टीम में उ0नि0 प्रहलाद सिंह चौंकी प्रभारी कमेडी देवी का0 अशोक कुमार का0 अशोक कुमार का0 हेमचन्द्र मठपाल (सर्विलांश/साईबर सैल) का0 चन्दन राम कोहली (सर्विलांश/साईबर सैल)।
