गरुड़ के जखेड़ा की घटना में अपरहण और पोक्सो धाराओं में आरोपी को क्रमश: 7 और 12 साल की सजा
बागेश्वर। विशेष न्यायाधीश धनंजय चतुर्वेदी ने अपरहण और पोक्सो धाराओं के आरोपी को क्रमश:सुनाई। अभयुक्त को 11 हजार रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया गया। जुर्माना नहीं देने पर उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। वर्तमान में अभियुक्त जिला कारागार अल्मोड़ा में निरुद्ध है। 16 जनवरी 2019 की सुबह ग्राम भगदानू से पीडि़ता के गुम हो जाने से राजस्व पुलिस क्षेत्र जखेड़ा में गुमशुदगी दर्ज कराई गई थी। पीडि़ता के नाबालिक होने से मामले की विवेचना नियमित पुलिस को हस्तांतरित की गई। बैजनाथ थाने में एसआइ निधि शर्मा ने मोबाइल सर्विलांस के आधार पर पीडि़ता की बरामदगी 9 मार्च 2019 को अलीगढ़ के पंचनगरी, सासनी गेट थाने के अंतर्गत जितेंद्र कुमार शर्मा पुत्र रामकुमार शर्मा के घर से उसके कब्जे से की। उसके बाद मामले में धारा 376, 365 और पोक्सो में बढ़ोत्तरी की गई। अभियुक्त शर्मा को पुलिस बागेश्वर लाई और अदालत में पेशी के बाद अल्मोड़ा जेल भेजा। मामले में विशेष लोक अभियोजक पाक्सो खड़क सिंह कार्की ने मामले की पैरवी की। उन्होंने अदालत में आठ गवाह परीक्षित कराए। साक्ष्य और गवाही के आधार पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 365 में सात साल का कठोर करावास और एक हजार रुपये का अर्थदंड, जुर्माना नहीं देने पर तीन माह की अतिरिक्त करावास जबकि पोक्सो में 12 साल कठोर करावास और दस हजार रुपये का जुर्माना से दंडित किया। अर्थदंड नहीं देने की स्थिति में तीन माह की अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। अभियुक्त जितेंद्र कुमार शर्मा जिला कारागार में निरुद्ध है और सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।
