गरुड़ व बागेश्वर परीक्षा केंद्रों पर धारा 144 लागू
बागेश्वर । परगना मजिस्ट्रेट बागेश्वर राकेश चन्द्र तिवारी एवं गरूड जयवर्द्धन शर्मा ने अवगत कराया है कि 15 फरवरी, 2020 से 30 मार्च, 2020 की अवधि में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सी0बी0एस0र्इ0) द्वारा आयोजित होने वाली 10 वीं एवं 12 वीं की परीक्षा-2020 को शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराये जाने के दृष्टि से उपमण्डल बागेश्वर एवं गरूड़ के अन्तर्गत शान्ति व्यवस्था बनाये रखनें के लिये परीक्षा को शान्तिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए भारतीय दण्ड़ प्रक्रिया सहिता 1974 की धारा 144 लागू की गयी है, जो 30 मार्च, 2020 परीक्षा समाप्त होने तक समस्त परीक्षा केन्द्रो में लागू रहेगी। उन्होने बताया कि कोर्इ भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र में अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी डंडा, चाकू, स्टिक, हॉकी, भुजानी, खुखरी, तलवार अथवा अन्य कोर्इ तेज धार वाला शस्त्र, पटाखे, बम, अन्य ज्वलनशील पदार्थ, किसी भी प्रकार का बारुद या बिना बारुद वाला शस्त्र जिनका प्रयोग हिन्सा के लिए या जन साधारण को डराने/धमकानें के लिए या कोर्इ अपराध करने के लिए असामाजिक, अवांछनीय, आपराधिक कृत्य भी सम्मिलित है लेकर नही चलेगा और न ही घ्वनि विस्तारक यन्त्र का प्रयोग करेगा उक्त प्रतिबन्ध ड्यूटी पर कार्यरत पुलिस/अपंग व्यक्तियों तथा धार्मिक चिन्हो के अन्तर्गत आने वाले कृपाण पर लागू नही होगा। कोर्इ भी व्यक्ति परीक्षा केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में किसी भी प्रकार के जुलुस एवं भाषण घ्वनि विस्तारक यंत्र, उत्तेजनात्मक नारों का न ही प्रयोग करेगा। पॉच या पॉच से अधिक व्यक्ति अनावश्यक विधि विरुद्व एक साथ परीक्षा केन्द्रो के आस-पास जमा नही होगे। यह आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड़ सहायता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।