June 29, 2024

सुप्रीम कोर्ट का असर, आतिशबाजी में पुलिस ने किए 12 चालान

देहरादून ( आखरीआंख समाचार ) सर्वोच्च न्यायज्ञलय द्वारा दिपावली पर्व के अवसर पर आतिशबाजी के लिए रात्रि 8.00 से 10.00 तक समय सीमा निर्धारित की गयी थी, जिसके अनुपालन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून द्वारा सभी थाना प्रभारियों को उक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया था। इन आदेशों के क्रम में थाना प्रभारियांे द्वारा अपने अपने थाना क्षेत्रों में आम जनमानस को लाउड स्पीकरों के माध्यम से उक्त आदेशों के सम्बन्ध में सूचित किया गया था। दीपावाली पर्व के अवसर पर निर्धारित समय सीमा के बाद आतिशबाजी करने वाले लोगों के विरूध पुलिस द्वारा पुलिस एक्ट के अन्तर्गत थानावार कार्रवाई की गई। निर्धारित समय के पश्चात आतिशबाजी करने पर थाना राजपुर अंतर्गत 06 चालान, थाना प्रेमनगर अंतर्गत 02 चालान, थाना रायपुर अंतर्गत 1 चालान, कोतवाली नगर अंतर्गत 03 चालान किए गए।