May 5, 2026

बागेश्वर के मालता गाँव मे 22 संक्रमित मिलने 14 दिनों के लिए हुआ माइक्रो कंटोनमेंट जोन घोषित, प्रशासन करेगा सामान की होम डिलीवरी

बागेश्वर ।   जिलाधिकारी विनीत कुमार ने उपजिलाधिकारी, बागेश्वर के आंख्या के अनुसार ग्राम ढुगापाटली ( मालता) में 22 कोराना संक्रमित मिलने के कारण उक्त क्षेत्र को 14 दिनों के लिए माइक्रो कन्टेन्मैन्ट जोन बनाया गया है। इस सम्बन्ध में उपजिलाधिकारी, बागेश्वर की रिपोर्ट के अनुसार प्रभावित क्षेत्र को माइक्रो कन्टेन्मैन्ट जोन बनाये जाने के लिए दिनांक 05.05.2021 को राजस्व विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग व लोक निर्माण विभाग की टीम द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुरूप मैपिंग करने उपरान्त ग्राम ढुगापाटली ( मालता) के कुल 11 परिवार जिनकी कुल सदस्य संख्या 61 है। उक्त 61 व्यक्तियों के परिवार आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं। ऐसी स्थिति में कृष्ण सिंह पुत्र देव सिंह जिनका मकान मुख्य मोटर मार्ग से लगा हुआ है, से श्रीमती उमा देवी पत्नी श्री हरीश सिंह के मकान के पास से होते हुए गणेश सिंह पुत्र श्री राम सिंह के मकान के पास से श्री दरवान सिंह पुत्र श्री दुला सिंह के मकान तक बैरेकेटिंग कर एक सैक्टर में माईक्रो कन्टेन्मैन्ट जोन बनाया गया है। जिला मजिस्टे्रट ने कोविड-19 संक्रमण के पुन: प्रभावी रूप से फैलने की संभावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार से माइक्रो कन्टेन्मैन्ट जोन के संबंध में प्राप्त दिशा-निर्देशों के क्रम में ग्राम ढुगापाटली ( मालता) के अंतर्गत पाये गये संक्रमित व्यक्तियों/नोवल कोरोना वायरस कोविड-19 के बढते स्वरूप के प्रसार की स्थिति की दृष्टि से आपदा प्रबन्धन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम में निहित प्राविधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त क्षेत्र को माईक्रो कंटेन्मेंट जोन में परिवर्तित किया गया है। उक्त माईक्रो कंटेन्मेंट जोन में अग्रिम आदेशों तक तत्काल प्रभाव से घोषित माइक्रो कंटेन्मेंट जोन में सामुदायिक निगरानी/कांटेक्ट ट्रेसिंग में यातायात व्यवस्था जिसमें बाहर के निवासियों के लिए आवागमन पूर्णतया प्रतिबन्धित किया गया है। इस अवधि में कंटेन्मेंट जोन में निम्नानुसार कार्यो/गतिविधियों के संचालन हेतु अधिकारियों की तैनाती करते हुए आपदा प्रबन्धन अधिनियम एवं महामारी अधिनियम में सुसंगत प्राविधानों में निहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए आदेश पारित कियें गये हैं। जिसमें पुलिस अधीक्षक यातायात व अन्य व्यक्तियों का क्षेत्र में आवागमन पूर्णतया प्रतिबंधित करायेंगे और साथ ही क्षेत्र में कानून एवं शांति व्यवस्था बनायें रखना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अपने स्तर से पुलिस अधिकारियों की टीम का गठन कर कोविड-19 संक्रमित व्यिक्तायों की कांटे्रक्ट टे्रसिंग करेगेय तथा स्वास्थ एवं अन्य विभागों की टीमों को उनकी सुरक्षा हेतु आवश्यक पुलिस उपलब्ध करायेंगे। मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष लॉजिस्टिक एवं फार्इनेंस टीम, बागेश्वर समस्त व्यवस्थाओ के प्रभारी होंगे तथा समस्त सभी संबंधित अधिकारियो को उनसे संबंधित कार्यो के संपादन हेतु आवश्यक लॉजिस्टिक सामाग्री उपलब्ध करवाने तथा उक्त कार्यो के सुचारू संपादन हेतु आवश्यकतानुसार अतिरिक्त अधिकारियों का उपयोग करना सुनिश्चित करेंगे। मुख्य चिकित्साधिकारी बागेश्वर स्वास्थ विभाग की अधिकाधिक की एक टीम का गठन कर क्षेत्र में निवासरत व्यक्तियों का स्वास्थ परीक्षण करवायेंगे, और किसी भी व्यक्ति के संक्रमित पाये जाने पर तत्काल कोविड-19 की जॉच करवाना सुनिश्चित करेगे साथ ही कोविड-19 के संबंध में स्थानीय निवासियों को भी अपने स्तर से जागरूक करेंगे, उपजिला मजिस्टे्रट बागेश्वर, मुख्य विकास अधिकारी/अध्यक्ष लॉजिस्टिक एवं फार्इनेंस टीम व पुलिस विभाग से समन्वय स्थापित करते हुए बैरेकेटिंग कर क्षेत्र में समय-समय पर भ्रमण कर कानून एवं शांति व्यवस्थाओं बनाये रखना सुनिश्चित करेंगे। जिला विकास अधिकारी/नोडल अधिकारी कार्मिक उक्त क्षेत्र में सेक्टर मजिस्टे्रट की तैनाती करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करेंगे। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका द्वारा उक्त क्षेत्र के प्रत्येक स्थान में सफार्इ की व्यवस्था सुनिश्चित करते हुए क्षेत्र को सैनेटार्इज करवाना सुनिश्चित करेंगें। जिला पूर्ति अधिकारी/नोडल अधिकारी खान-पान उक्त क्षेत्रवासियो की आवश्यकता के अनुसार आवश्यक सेवाओं/वस्तुओं की आपूर्ति डोर-टू-डोर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। सहायक परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास अभिकरण बागेश्वर/नोडल अधिकारी सैंपलिंग हार्इ रिस्क कांटेक्ट टे्रसिंग की सूचना प्राप्त होने उपरान्त संबंधित नोडल अधिकारियों से समन्वय स्थापित करते हुए इस संबंध में सूचना मुख्य चिकित्साधिकारी, बागेश्वर को उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करेंगे तथा जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी उपरोक्त के संबंध में दैनिक रूप से उपजिलाधिकारी एवं नोडल अधिकारी कोविड-19 कंट्रोल रूम से दैनिक सूचना प्राप्त करते हुए सभी सूचनाओं को संकलित कर जिला कार्यालय को उपलब्ध करायेंग