बागेश्वर पुलिस ने पोक्सो ऐक्ट में किये आरोपी गिरफ्तार
बागेश्वर । पुलिस के अनुसार वादी ने थाना आकर अपनी नाबालिग पुत्री का बिना बताए घर से चले जाने के संबंध में एक प्रार्थना पत्र दिया । जिस आधार पर थाने पर मु0FIR No.- 90/2022 धारा 365 IPC बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। मामले में पुलिस टीम द्वारा तत्काल कार्यवाही करते हुए गुमशुदा को दिनाँक 12.11.2022 को ताकुला वन विभाग के बैरियर के पास से सकुशल बरामद किया गया। गुमशुदा को बाद CWC की काउंसलिंग के, उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।
दिनाँक 17.11.2022 को उपरोक्त वादी द्वारा पुनः थाने पर आकर एक तहरीर दी जिसमें उसके द्वारा उसकी नाबालिग पुत्री के साथ 1️⃣.हार्दिक दानू उर्फ हरीश दानू निवासी मण्डलसेरा बागेश्वर, 2️⃣.साजन उर्फ सुमित पुत्र श्री मोहन राम निवासी ग्राम फलटनिया, 3️⃣. सलमान अहमद पुत्र नूर अहमद निवासी ग्राम कठायतबाड़ा बागेश्वर व 4️⃣.एक अन्य विधि विवादित किशोर ने विधिपूर्ण संरक्षता से ले जाने, पीड़िता को धमकी देकर उससे पैसे लेने और बलात्कार करने के सम्बन्ध में दिया गया। जिस आधार पर उक्त अभियोग में धारा 365 IPC का लोप कर धारा 363/366A/376(2ढ)/376(3)/384/354क/506 IPC व 5ठ/6, 7/8 पॉक्सो अधिनियम की बढ़ोतरी की गई। नामजद अभियुक्तों व विधि विवादित किशोर की तलाश हेतु पुलिस टीम द्वारा अथक प्रयास किये गए। पुलिस टीम द्वारा आज दिनाँक 18.11.2022 को 1.अभियुक्त साजन उर्फ सुमित उपरोक्त, 2.सलमान अहमद उपरोक्त को पुराना ARTO बागेश्वर से गिरफ्तार किया गया व विधि विवादित किशोर को आरे बाईपास से संरक्षण पुलिस लिया गया। अभियुक्तगण व विधि विवादित किशोर को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।