हाई कोर्ट ने लगाई बन विभाग के मुखिया को फटकार
नैनीताल । हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी एवं न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खण्डपीठ ने पीसीसीएफ विनोद सिंघल को फटकार लगाते हुए डिप्टी रेंजरों को रेंज चार्ज देने वाले डीएफओ एवं उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ में उनसे इस मामले में एक विस्तृत शपथपत्र पेश करने को कहा है।
कोर्ट ने अगली तारिख पर पीसीसीएफ को व्यक्तिगत रूप से पेश होने के आदेश दिए हैं। मामले की अगली सुनवाई 26 अप्रैल को होगी। आज पीसीसीएफ विनोद सिंघल पूर्व के आदेश पर कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश हुए। मामले के अनुसार वन क्षेत्राधिकारी संघ की तरफ से याचिका दायर कर कहा गया था कि डिप्टी रेंजर को रेंज का चार्ज दिया जा रहा है और रेंज अधिकारियों को रेंज चार्ज से वंचित किया जा रहा है।