October 18, 2024

समाज के लिए स्वतंत्र प्रेस जरूरी, सुप्रीम कोर्ट का आदेश- मीडिया वन चैनल को 4 हफ्ते में मिले नया लाइसेंस


नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक मलयालम समाचार चैनल से जुड़े मामले की सुनवाई करते हुए गंभीर टिप्पणी की है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मीडिया का स्वतंत्र रहना जरूरी है और सरकार की नीतियों की आलोचना करना राष्ट्र विरोधी नहीं करार दिया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मीडिया वन की याचिका को स्वीकार कर लिया है, जिसने समाचार चैनल के लाइसेंस को रद्द करने के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के आदेश को बरकरार रखा था।
सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रसारण मंत्रालय को चार हफ्ते के अंदर चैनल को नवीनीकरण लाइसेंस जारी करने को कहा। शीर्ष अदालत ने अंतरिम आदेश तक नवीनीकरण की अनुमति जारी रखने की अनुमति दी। कोर्ट ने इस दौरान प्रेस की स्वतंत्रता पर बड़ी टिप्पणी की। कहा कि समाज के कामकाज के लिए एक स्वतंत्र प्रेस महत्वपूर्ण है।