बागेश्वर में चरस तस्कर को 15 साल की सजा, डेढ़ लाख जुर्माना
बागेश्वर। जिला सत्र एवं विशेष सत्र न्यायाधीश राजीव कुमार खुल्बे ने चरस तस्करी के एक मामले में दोषी को 15 वर्ष का कठोर कारावास और डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड से दंडित किया है। जुर्माना नहीं देने पर एक वर्ष का अतिरिक्त सजा भोगनी होगी। घटनाक्रम के अनुसार 17 फरवरी 2020 को मुखबिर की सूचना पर पुलिस सक्रिय हुई। पुलिस ने नीलेश्वर की तरफ चेकिंग अभियान चलाया। 60 वर्षीय विशन राम पुत्र किशन राम निवासी बागनाथ वार्ड के नीलेश्वर को 1.55 किलो अवैध चरस के साथ पकड़ा गया। राजपत्रित अधिकारी के सामने बरामद चरस की तौल की गई। अभियुक्त के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट में मामला दर्ज किया। जिला शासकीय अधिवक्ता गोविंद बल्लभ उपाध्याय और सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता चंचल सिंह पपोला ने मामले की पैरवी की। अदालत में 11 गवाह परीक्षित कराए। विशेष सत्र न्यायाधीश ने मामले में गवाहों के बयानों, पत्रावली में मौजूद साक्ष्यों, विधि विज्ञान प्रयोशाला परीक्षण की रिपोर्ट के आधार पर अभियुक्त को दोषी पाते हुए दोष सिद्ध किया। अभियुक्त के विरुद्ध न्यायालय में तीन मामले पहले से भी चले रहे थे।