September 19, 2024

उत्तराखंड में मंत्रियों की संख्या पूर्ण करने की मांग


काशीपुर। आरटीआई कार्यकर्ता नदीम उद्दीन एड ने उत्तराखंड सरकार के मंत्रीमंडल में रिक्त चले आ रहे चार स्थान भरने के लिए प्रदेश के राज्यपाल को ज्ञापन भेजा है। इसमें नदीम ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 163 के अन्तर्गत राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। अनुच्छेद 164 में मंत्रियों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद (1 क) के अनुसार किसी राज्य में मंत्रियों की संख्या बारह से कम नहीं होनी चाहिए। मंत्रियों की कम संख्या होने पर मंत्रियों के समूह की सलाह पर किए गए कार्यों की वैधानिकता पर सवाल उठ सकते हैं। ऐसे में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 किया जाना आवश्यक है। मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा करने का प्रावधान है। कहा कि वर्तमान में मुख्यमंत्री समेत केवल 8 मंत्री ही कार्य कर रहे हैं। ऐसे में सिर्फ दो तिहाई मंत्री ही कार्यरत हैं। मुख्यमंत्री समेत 8 मंत्रियों में अनुसूचित जन जाति, जनगणना 2011 के अनुसार 16 प्रतिशत भागीदारी वाले अल्पसंख्यक वर्ग तथा 14 प्रतिशत भागीदारी वाले ओबीसी का तो कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं है। जबकि महिलाओं और एससी वर्ग का समुचित प्रतिनिधित्व नहीं है। सरकार में केवल 6 जिलों के निर्वाचित विधायक ही शामिल है। आबादी की दृष्टि से भी मंत्रियों का प्रतिनिधित्व उचित नहीं है।