Advertisement
Advertisement
Advertisement
October 14, 2026

राजनितिक प्रचार के लिये नही होगा धार्मिक स्थलों का उपयोग : डीएम अनुराधा

बागेश्वर । बागेश्वर विधानसभा उप निर्वाचन को निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्ण सम्पन्न कराने के दृष्टिगत जनपद में निर्वाचन प्रक्रिया समाप्ति तक जिला मजिस्ट्रेट अनुराधा पाल द्वारा धारा-144 लगायी गयी है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन अवधि में क्षेत्रान्तर्गत जिला मजिस्ट्रेट, अपर जिला मजिस्ट्रेट अथवा अन्य सम्बन्धित क्षेत्रीय मजिस्ट्रेट एवं रिटर्निंग ऑफिसर की पूर्वानुमति के बिना किसी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे। जुलूस, जनसभा आदि के लिए रिटर्निंग ऑफिसर से स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी।

जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि निर्वाचन अवधि में निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदर्श आचार संहिता का सभी प्रत्याशी राजनैतिक दल एवं समर्थक अनिवार्य रूप से पालन करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी व्यक्ति, राजनैतिक दल अथवा संगठन किसी व्यक्ति  विशेष के विरूद्ध अपमानजनक पोस्टर, पर्चा, आलेख, फोटो आदि का प्रकाशन नहीं करेंगे न ही चिपकायेंगे व न ही लिखेंगे, जिससे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन हो। कोई भी राजनैतिक दल, संगठन या व्यक्ति  किसी धार्मिक स्थल का उपयोग राजनितिक प्रचार के लिये नहीं करेंगे। 

Advertisement