अब बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाना पड़ेगा महंगा, पेट्रोल-डीजल भी नहीं मिलेगा

नई दिल्ली । अब बिना वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना और भी मुश्किल होने वाला है। नए नियमों के अनुसार, अब वाहनों को पेट्रोल या डीजल भरवाने के लिए भी वैध इंश्योरेंस दिखाना अनिवार्य होगा। यही नहीं, स्न्रस्ञ्जड्डद्द के लिए भी इंश्योरेंस के दस्तावेज दिखाने होंगे। इसका मतलब है कि अब स्न्रस्ञ्जड्डद्द को भी थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी से लिंक कराना होगा। बिना इंश्योरेंस प्रूफ के न तो फ्यूल मिलेगा और न ही अन्य सुविधाओं का लाभ उठाया जा सकेगा। अगर कोई बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाता है, तो उसे भारी जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।
सरकार ने फ्यूल खरीदने, स्न्रस्ञ्जड्डद्द और पॉल्यूशन एवं लाइसेंस सर्टिफिकेट लेने के लिए वाहनों के इंश्योरेंस का प्रमाण दिखाना अनिवार्य कर दिया है।
थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस की अनिवार्यता
भारत में सभी वाहनों के लिए थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस अनिवार्य है, जिसमें दोपहिया और चार पहिया वाहन शामिल हैं। चाहे आपके पास कार हो या बाइक-स्कूटर, इसका इंश्योरेंस होना जरूरी है। अब भारत की सडक़ों पर थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस के बिना वाहन चलाना गैरकानूनी है और इसके लिए जुर्माना भी लग सकता है। थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस आपके वाहन से किसी तीसरे पक्ष को होने वाले नुकसान से बचाता है। यदि आप किसी दुर्घटना में शामिल हैं, तो आपका थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस तीसरे पक्ष को हुए नुकसान को कवर कर सकता है।
मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार, सडक़ पर चलने वाले सभी वाहनों के पास थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस कवरेज होना चाहिए। सरकार ने नया इंश्योरेंस खरीदते समय स्न्रस्ञ्जड्डद्द को वैध थर्ड-पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी से जोडऩा भी अनिवार्य कर दिया है। अब पेट्रोल पंपों पर वाहनों में फ्यूल भरने से पहले इंश्योरेंस प्रूफ देखा जाएगा और अक्सर स्न्रस्ञ्जड्डद्द सिस्टम के जरिए ही यह जांच की जाएगी। इसलिए स्न्रस्ञ्जड्डद्द में भी इंश्योरेंस को जोडऩा आवश्यक है।