पंचायत चुनाव आरक्षण प्रक्रिया पर हाईकोर्ट की रोक, नामांकन कार्यक्रम पर भी असर
देहरादून उत्तराखंड में पंचायत चुनावों को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। हाईकोर्ट नैनीताल ने ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पदों पर आरक्षण प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। कोर्ट ने यह आदेश 23 जून को याचिका संख्या 410/2025 की सुनवाई के दौरान दिया।
राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम के तहत 2025 में लागू किए गए आरक्षण एवं सीटों के आवंटन नियमों को लेकर हाईकोर्ट ने असंतोष जताया है और राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने को कहा है। साथ ही आरक्षण प्रक्रिया को लेकर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है।
इस रोक के चलते 26 जून से 28 जून 2025 तक प्रस्तावित नामांकन कार्यक्रम भी स्थगित कर दिया गया है। हरिद्वार की छठवीं अनुसूचित जिला पंचायत सीट (243-ख) सहित संबंधित ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों और जिला पंचायतों के चुनावी कार्यक्रम को भी तत्काल प्रभाव से स्थगित किया गया है।
निर्वाचन आयोग के सचिव सुशील कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देश के अनुपालन में 21 जून को जारी अधिसूचना रद्द मानी जाएगी और चुनाव से जुड़े अन्य कार्य भी अभी नहीं होंगे।
