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October 21, 2026

रात 10 बजे बाद नही बजेगा डीजे, बागेश्वर पुलिस का सख्त निर्देश


बागेश्वर। जनपद में शैक्षणिक वातावरण की गरिमा और सार्वजनिक शांति को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए दिनांक 28 फरवरी 2026 को कोतवाली क्षेत्र के समस्त डीजे संचालकों की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक का उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करना तथा वर्तमान में संचालित हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षाओं के दौरान विद्यार्थियों को निर्बाध अध्ययन का अनुकूल वातावरण प्रदान करना था।
गोष्ठी में यह स्पष्ट किया गया कि कुछ स्थानों पर निर्धारित समयावधि के उपरांत भी डीजे संचालित किए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं, जिससे आमजन को असुविधा हो रही थी और परीक्षार्थियों की एकाग्रता प्रभावित हो रही थी। प्रशासन ने इस स्थिति को गंभीरता से लेते हुए सभी संचालकों को शासन द्वारा निर्धारित मानकों और समयसीमा का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए।
बैठक में विशेष रूप से अवगत कराया गया कि रात्रि 10:00 बजे के पश्चात ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। साथ ही यह भी अनिवार्य किया गया कि डीजे संचालक प्रत्येक ग्राहक से शपथ पत्र प्राप्त करें, जिसमें नियमों के अनुपालन का स्पष्ट उल्लेख हो। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में विधिक कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
प्रशासन ने यह भी निर्देशित किया कि किसी भी कार्यक्रम अथवा समारोह में डीजे संचालन से पूर्व संबंधित प्राधिकरण से विधिवत अनुमति प्राप्त की जाए तथा ध्वनि की तीव्रता निर्धारित मानकों के भीतर ही रखी जाए। बैठक में उपस्थित सभी संचालकों ने नियमों के पालन का आश्वासन देते हुए प्रशासन के निर्णयों का समर्थन किया।
निश्चित रूप से यह पहल जनहित में एक सकारात्मक और स्वागतयोग्य कदम है, जो विद्यार्थियों के उज्ज्वल भविष्य और सामाजिक अनुशासन दोनों की रक्षा सुनिश्चित करता हैं।

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