गरुड़ में जनता को दी विकास प्राधिकरण की जानकारी
बागेश्वर ( आखरीआंख ) तहसील सभागार गरूड़ में अपर जिलाधिकारी/सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण राहुल कुमार गोयल की अध्यक्षता में प्राधिकरण दिवस का आयोजन किया गया। जिसमें प्राधिकरण का क्षेत्र, उद्देश्य, अवस्थापना मद के अन्तर्गत किये जाने वाले विकास कार्यों, मानचित्र स्वीकृत के प्राविधानों एवं अवैध निर्माण के निस्तारण संबंधी जानकारी प्राधिकरण दिवस के अवसर पर उपस्थित लोगों को दी गयी। इस अवसर पर अपरजिलाधिकारी/सचिव जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण ने उपस्थित लोंगो को विकास प्राधिकरण के संबन्ध में जानकारी देते हुए कहा कि प्राधिकरण का गठन नवम्बर 2017 में किया गया है। जिसमें प्राधिकरण की सीमायें निर्धारित की गयी है जिसके अन्तर्गत नगर पालिका का सम्पूर्ण क्षेत्र तथा नगर पंचायत के क्षेत्र जिसमें बागेश्वर, कपकोट, गरूड, कौसानी शामिल है। उन्होंने यह भी बताया कि नेशनल हार्इवे, स्टेट हार्इवे के 200 मीटर के परिधि में आने वाले राजस्व गांवो को भी विकास प्राधिकारण में शामिल किया गया है। उन्होंने उपस्थित ़क्षेत्रवासियों से कहा कि जो भी क्षेत्र प्राधिकरण के अन्तर्गत आते है, उन्हें अपने भवन निर्माण हेतु प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति कराना अनिवार्य है तभी वह भवन निर्माण करा सकते है। उन्होंने यह भी अवगत कराया है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा अपने पुस्तैनी जमीन में 200 वर्ग मीटर भू-भाग में भवन निर्माण करता है तो उसके लिए उन्हें प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत एवं शुल्क जमा करने की आवश्यकता नही है इसके लिए उन्हें विकास प्राधिकरण कार्यालय को एक घोषणा पत्र/शपथ पत्र देना होगा कि उनके द्वारा जो भी भवन निर्माण कराया जा रहा हैं वह प्राधिकरण के नियमों के अन्तर्गत किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 150 वर्ग मीटर भू-खण्ड एकल आवास निर्माण के लिए मानचित्र स्वीकृति कराने के लिए हल्द्वानी नही जाना पडेगा इसके लिए यह व्यवस्था जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण कार्यालय बागेश्वर में ही की गयी है वहां मानचित्र स्वीकृति किये जायेंगे। उन्होंने कहा कि प्राधिकरण द्वारा आवेदन शुल्क आवासीय भवन हेतु 100 वर्ग मीटर तक लिए 100.00 रू0 निर्धारित किया गया है, 200 वर्ग मीटर के लिए 200.00 रू0, 300 वर्ग मीटर के लिए 300.00 रू0 तथा 3000 वर्ग मीटर के ऊपर के लिए 02 प्रति वर्ग मीटर अतिरिक्त शुल्क निर्धारित किया गया है, तथा व्यवसायिक भवन हेतु 5000 वर्ग मीटर (75 वर्ग मीटर भूखण्ड क्षेत्रफल से अधिक पर) शुल्क निर्धारित किया गया है। उन्होंने क्षेत्रवासियों से कहा कि गरूड़ में विकास प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय खोलने के लिए बोर्ड बैठक में प्रस्ताव पारित हो चुका है जिसे शासन को भेजा गया है। क्षेत्रीय कार्यालय गरूड में खुलने से क्षेत्रीय जनता को प्राधिकरण से संबन्धित समस्याओं को लेकर बागेश्वर नही आना पडे़गा तथा उनकी समस्या का समाधान क्षेत्रीय कार्यालय मे ही किया जायेगा। उन्होंने क्षेत्रवासियों से कहा कि विकास प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृति किये बिना कोर्इ भी व्यक्ति भवन निर्माण करता है तो उससे ढार्इ गुना अर्थदण्ड वसूलने का प्रावधान है एवं विकास प्राधिकरण के नियमानुसार कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी। प्राधिकरण दिवस अवसर पर संयुक्त नियोजक कुमाऊॅ मण्डल हल्द्वानी शशि मोहन श्रीवास्तव ने विकास प्राधिकरण के संबन्ध में उपस्थित लोगों को विस्तार से जानकारी दी।प्राधिकरण दिवस के अवसर पर स्थानीय जनता की ओर से श्रीमती नंदी देवी पत्नी लछम सिंह निवासी ग्राम नौघर गरूड़, सुरेश चन्द्र सिंह निवासी नौघर गरूड़, सुन्दर सिंह बोरा निवासी कौसानी, हरीश कुमार निवासी गरूड एवं भूपाल सिंह विष्ट निवासी गरूड के शिकायती पत्र प्राप्त हुए जिनका मौके पर ही निराकरण किया गया। इस अवसर पर उपस्थित क्षेत्रीय जनता को विकास प्राधिकरण के संबन्ध में विभिन्न विषयों पर जानकारी उपलब्ध करायी गयी।प्राधिकरण दिवस अवसर पर उप जिलाधिकारी गरूड जयवर्द्धन शर्मा, अधि0अभि0 ए.के.जॉन, सहायक अभियन्ता अमित अडगवाल, सहायक अभियन्ता जिला स्तरीय विकास प्राधिकरण के समस्त अवर अभियन्ता सहित संबंधित अधिकारी एवं क्षेत्रवासी उपस्थित थे।
