January 30, 2026

तीन बच्चों वालो को नही मिली हाई कोर्ट से कोई राहत

नैनीताल। नैनीताल हाईकोर्ट ने उत्तराखंड के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों को राहत नहीं देते हुए राय सरकार से चार सप्ताह में जवाब पेश करने का निदेर्श दिया है। मुय न्यायाधीश रमेश रंगनाथन और न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की खंडपीठ ने बुधवार को मोहन सिंह मेहरा तथा अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की। याचिकाकतार्ओं की ओर से कहा गया कि सरकार की ओर से पंचायत राज अधिनियम, 2016 में संशोधन कर त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में दो बचों से अधिक वालों के चुनाव लडऩे पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सरकार ने विगत 25 जुलाई, 2019 को इस आशय की अधिसूचना जारी कर दो बचों से अधिक संया वालों को चुनाव लडऩे के अयोग्य घोषित कर दिया है। याचिकाकतार्ओं की ओर से अधिनियम के सेक्शन 53(1)आर व सेक्शन 90(1)आर को चुनौती दी गयी है। जिसके तहत क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य के पदों पर चुनाव लडऩे वाले प्रत्याशियों के लिए अधिकतम दो बचों की शर्त रखी गयी। संशोधन के अनुसार जिन प्रत्याशियों के दो से अधिक बचे हैं वे चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। याचिकाकतार्ओं की ओर से आगे कहा गया है कि सरकार ने ग्राम प्रधान के पद का चुनाव लडऩे के लिये भी अधिकतम दो बचों की शर्त रखी थी लेकिन उच न्यायालय ने विगत 19 सितबर को अपने फैसले में इसे पलट दिया है और कहा कि 25 जुलाई 2019 के बाद जिनके दो से अधिक बचे होंगे वे ही चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। याचिकाकतार्ओं की ओर से क्षेत्र पंचायत सदस्य व जिला पंचायत सदस्य के पदों पर भी तत्काल राहत देने की मांग की गई लेकिन कोर्ट ने तुरंत राहत नहीं दी है। कोर्ट ने कहा है कि चुनाव प्रक्रिया शुरू हो गयी है हालांकि मामले को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है और सरकार को चार सप्ताह में जवाब देने के निदेर्श दिये है। इन पदों पर चुनाव लडऩे को लेकर हजारों लोगों ने नामांकन पत्र भरे है। मंगलवार को नामांकन पत्र दाखिल करने की अंतिम तिथि थी। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड की सात हजार से अधिक ग्राम पंचायतों के लिए चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गयी है। त्रिस्तरीय पंचाचत चुनावों के लिये विगत 13 सितबर को अधिसूचना जारी कर दी गयी थी। हरिद्वार जनपद को छोड़कर शेष 12 जिलों में 6, 11 और 16 अक्टूबर को तीन चरणों में मतदान होना है। मतगणना 21 अक्टूबर को होगी।

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