पारदर्शिता व निष्पक्षता के साथ हो मतगणना: डीएम
बागेश्वर । त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2019 की मतगणना कार्य को निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपादित कराने के लिए तीनों विकास खंडों हेतु तैनात किये गये 96 मतगणना पर्यवेक्षको एवं 384 मतगणना सहायकों को आज विकास खंड बागेश्वर के सभागार में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) रंजना राजगुरू की उपस्थित में सैद्धान्तिक एवं व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में उपस्थित अधिकारियों एवं कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जिला निर्वाचन अधिकारी (पं0) रंजना राजगुरू ने त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन 2019 तीनों विकास खंडों में मतदान प्रक्रिया को पारदर्शिता एवं निष्पक्ष ढंग से संपादित कराने के लिए सभी अधिकारी एवं कार्मिको को बधार्इ दी। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से आप लोंगो ने मतदान प्रक्रिया को बडी कुशलता एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करायी है इसी प्रकार मतगणना प्रक्रिया को भी निष्पक्ष एवं पारदर्शिता से संपन्न कराना है इसके लिए मतगणना कार्य हेतु तैनात किये गये सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों की नैतिक जिम्मेदारी हैं, और कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी एवं दायित्व दिये गये है उसका निर्वहन वह निष्ठा एवं पारदर्शिता से करें तथा मतगणना कार्य हेतु जो व्यवहारिक एवं सैद्धान्तिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका ठीक प्रकार एवं शांत मन से ग्रहण करें, ताकि मतगणना के समय किसी प्रकार की कोर्इ परेशानी न होने पायें। किसी प्रकार की शंका एवं समस्या के समाधान के लिए प्रशिक्षण दे रहे अधिकारियों से तत्काल समाधान करा लें। उन्होंने कहा कि पंचायत निर्वाचन बहुत ही संवेदनशील निर्वाचन है जिसमें सभी कार्मिक मतपत्रों की गणना के कार्य को बडी सावधानी एवं धैर्य पूर्वक से करें इसमें एक-एक मतपत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है इसलिए कोर्इ भी कार्मिक किसी प्रकार की भूल न करें। उन्होंने कहा कि एक छोटी सी गलती एवं भूल पूरे निर्वाचन परिणाम को बाधित कर सकती हैं। जिसके लिए सभी को शांत मन से अपने कार्यो का निर्वहन करना हैं। निर्वाचन में किसी प्रकार की गलती को माफ नही किया जायेगा।उन्होंने कहा कि मतगणना के समय सभी कार्मिक अपना आचरण एवं व्यवहार विनम्र रखें तथा किसी प्रकार की कोर्इ समस्या के लिए निर्वाचन अधिकारी से वार्ता कर समाधान करे। उन्होंने कहा कि मतगणना का कार्य प्राप्त 08.00 बजे से शुरू हो जायेगा जिसके लिए सभी कार्मिक एक घंटे पूर्व ही अनिवार्य रूप से मतगणना स्थल पर उपस्थित होना सुनिश्चित करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिये कि कोर्इ भी कार्मिक मादक पदार्थो का सेवन न करें, यदि कोर्इ कार्मिक ऐसा पाया गया तो उनके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। उन्होंने कहा कि मतगणना हॉल में मोबार्इल फोन का प्रयोग नही किया जायेगा। जिसके लिए सभी कार्मिक के मोबार्इल फोन जमा करवाने के लिए अलग से एक आउन्टर की व्यवस्था की जायेगी जहां वह अपना मोबार्इल जमा करवा सकेंगे। जिलाधिकारी ने कहा कि विकास खंड बागेश्वर की मतगणना का कार्य राजकीय महाविद्यालय बागेश्वर में किया जायेगा जिसके लिए 24 मतगणना टेबल लगायी जायेगी जिसके लिए 52 मतगणना पर्यवेक्षक एवं 208 मतगणना सहायक आरक्षित सहित तैनात किये गये है इसी प्रकार विकास खंड गरूड में मतगणना का कार्य विकास खंड मुख्यालय गरूड में किया जायेगा तथा मतगणना के लिए 10 टेबल लगायी जायेगी जिसके लिए 22 मतगणना पर्यवेक्षक एवं 88 मतगणना सहायक इसी प्रकार विकास कपकोट की मतगणना का कार्य विकास खंड कपकोट मुख्यालय में की जायेगी जिसमें मतगणना हेतु 10 टेबल लगायी जायेगी जिसके लिए 22 मतगणना पर्यवेक्षक एवं 88 मतगणना सहायक आरक्षित सहित तैनात किये गये हैं।नोडल अधिकारी प्रशिक्षण डॉ0 उदय शंकर एवं सहायक नोडल अधिकारी दीप जोशी व राजीव जोशी ने उपस्थित कार्मिकों मतगणना कार्य को संपादित करने के लिए स्लार्इड शो के माध्यम से विस्तार पूर्वक जानकारी देते हुए कहा कि मतगणना से पूर्व टेबल पर कागज, सुतली, गीला स्पंज, रबर वैड, पेपर वेट, गणना पर्चिया, ट्रे, धागा, सूजा, ब्लेड, मोमवत्ती, रबर स्टैम्प, लाख आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि मतपेटी की सील जांच लें और गणना एजेंटों को दिखाएं। प्रथम में ग्राम पंचायत सदस्य व ग्राम प्रधान वाली मतपेटिका खोलने के बाद सफेद व हरे मतपत्रों को छांटकर 50-50 की बंडल बनाकर उलटा रखें और अंतिम गड्डी में मतपत्र कम होने पर उसमें स्पिल लगाकर संख्या लिखें। सबसे पहले ग्राम पंचायत सदस्य के सफेद मतपत्रों की गिनती करें और मतपत्र के पीछे सुभेदक चिन्ह देखकर वार्डवार मतपत्रों की पृथक-पृथक गड्डी बनायें, इसके बाद ग्राम प्रधान के हरे मतपत्रों की प्रत्याशीवार गिनती करें। वार्ड सदस्य और प्रधान के मतपत्रों की गिनती के बाद क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत सदस्यों की मतपेटिका की गिनती प्रारम्भ करें। उन्होंने बताया कि सामने की ओर कोर्इ निशान न होने, भिन्न मुहर लगी होने, खाली स्थान होने, पृष्ठ भाग में मुहर होने, उपेक्षित स्थान पर मुहर होने, दो या अधिक प्रत्याशियों के सामने निशान लगा होने, मतदाता की पहचान होने, मतपत्र कटा-फटा होने, मतपत्र नकली होने, निशान चुनाव चिन्ह को विभाजित करने वाली रेखाओं के मध्य अंकित होने पर मतपत्र अस्वीकार किया जायेगा लेकिन एक ही उम्मीदवार के खाने में एक से अधिक बार मतांकन होने पर मतपत्र अवैध नहीं होगा। उन्होंने कहा कि निर्वाचन परिणाम की घोषणा से पूर्व प्रपत्र में निर्वाचित उम्मीदवार के हस्ताक्षर कराना न भूलें। इस अवसर पर रिटनिर्ंग अधिकारी जिला पंचायत के.एन.तिवारी, क्षेत्र पंचायत गरूड़ डॉ0 कमल पंत, कपकोट संजय पांडे, जिला पूर्ति अधिकारी अरूण कुमार वर्मा, खंड विकास अधिकारी बागेश्वर आलोक भण्डारी, कपकोट गंगा गिरी गोस्वामी सहित सभी मतगणना पर्यवेक्षक एवं मतगणना सहायक मौजूद रहें।
