बागेश्वर में तत्काल धारा 144 लागू: डीएम रंजना
बागेश्वर । जिला मजिस्ट्रेट रंजना राजगुरु ने अवगत कराया के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा राम मंदिर भूमि प्रकरण में दिए गए निर्णय के दृष्टिगत सम्पूर्ण जिले में तत्काल प्रभाव से धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किया गया है। कोर्इ भी व्यक्ति बिना सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के जनसभा/ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग नहीं करेगा और न ही जुलूस निकालेगा। कोर्इ भी व्यक्ति वर्ग समूदाय धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुॅचाने वाले वक्तव्य नहीं देगा और न ही धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुॅचाने वाले किसी प्रकार के छपे पोस्टर, पंपलेट अथवा वाल रार्इटिंग में पदर्शित नहीं करेगा। कोर्इ भी व्यक्ति अस्त्र, सस्त्र, धारदार हथियार, विस्फोटक सामग्री, डंडा, भाला, वर्घा, तेजाब, सोडा बोतल आदि लेकर उक्त क्षेत्रान्तर्गत नहीं जायेगा। वयोवृद्ध/अपंग व्यक्ति सहारे के लिए छडी का प्रयोग करने वाले एवं धार्मिक चिन्हों के अन्तर्गत आने वाले कृपाण आदि पर एवं शान्ति व्यवस्था में तैनात पुलिस बल पर यह प्रतिबन्ध लागू नहीं होगा। कोर्इ भी व्यक्ति किसी भी माध्यम (इलैक्ट्रोनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया व सोशल मीडिया आदि) से अफवाह नहीं फैलाऐगा और न ही लोक प्रशान्ति को भंग करेगा। उत्तराखण्ड सार्वजनिक सम्पत्ति, विरूपण अधिनियम 2003 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। कोर्इ भी राजनैतिक दल/व्यक्ति विभिन्न जातियों धार्मिक या भाषायी समुदायों में मतभेद पैदा नहीं करेगा। उक्त आदेशों निर्देशों का प्रत्येक व्यक्ति /अधिकारी/व्यक्ति को कड़ार्इ से अनुपालन करना अनिवार्य है। इस आदेश का उलंघन भारतीय दण्ड सहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। उलंघन होने पर नियमानुसार कड़ी कार्यवाही भी अमल में लार्इ जायेगी।
