डीएम ने अपने फंड से विकास कार्यो को किये 17 लाख 50 हजार जारी
बागेश्वर । जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2019-2020 के लिए आम जनता की मूलभूत समस्याओं का त्वरित निस्तारण करने के उद्देश्य से जनपद में आपदाओं से निपटने तथा आम जनता की सुरक्षा के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने, खाद्य एवं आपूर्ति व्यवस्था सुनिश्चित कराने तथा राहत व बचाव कार्य कराने एवं मरम्मत का कार्य कराये जाने के साथ ही जनहित के अन्य कार्य में धनराशि व्यय किये जाने हेतु अनटार्इड फंड मद से 17 लाख, 50 हजार की धनराशि की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं, जिसमें अधि0अभि0 प्रांतीय खंड लोनिवि बागेश्वर, अधि0अभि0 जल संस्थान बागेश्वर तथा अधि0अभि0 लघु सिंचार्इ खंड बागेश्वर द्वारा विभिन्न क्षतिग्रस्त कार्यो की मरम्मत किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव/आगणनों की लागत 17 लाख, 50 हजार मात्र की धनराशि मय एस0जी0एस0टी0/जी0एस0टी0 की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति अग्रिम आहरण किये जाने हेतु जनहित में प्रदान की गयी हैं। जिलाधिकारी ने अवगत कराया है कि अधि0अभि0 प्रान्तीय खंड लोनिवि बागेश्वर को त्यूनरा से अग्निकुण्ड मोटर मार्ग में पी0सी0 द्वारा किये जाने कार्य हेतु 06 लाख, 78 हजार की धनराशि स्वीकृत की हैं, तथा अधि0अभि0 उत्तराखंड जलसंस्थान बागेश्वर को अनु0जाति बाहुल्य क्षेत्र बिलोना में पेयजल सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु 50 मीटर 20 एम0एम0 तथा 100 मीटर 25 एम0एम0 व्यास की पार्इप लार्इन बिछाये जाने कार्य हेतु 1 लाख, 28 हजार की धनराशि स्वीकृत की गयी एवं अधि0अभि0 लघु सिंचार्इ खंड बागेश्वर को ग्राम पंचायत बेदीबगड के तोक पारखेत में जगह-जगह क्षतिग्रस्त सिंचार्इ गूल का मरम्मर कार्य हेतु 02 लाख, 89 हजार तथा ग्राम पंचायत सैंज के तोक सैंज सेरा में जगह-जगह क्षतिगस्त सिंचार्इ गूल की मरम्मत कार्य हेतु 04 लाख, 30 हजार की धनराशि तथा ग्र्राम पंचायत के सैंज के तोक हरसौल में जगह-जगह क्षतिग्रस्त सिंचार्इ गूल की मरम्मत कार्य हेतु 02 लाख, 25 हजार की धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस प्रकार लघु सिंचार्इ खंड उक्त सभी मरम्मत कार्यो हेतु 09 लाख, 44 हजार की धनराशि स्वीकृत की गयी हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को निर्देश दिये है कि क्षतिग्रस्त विभागीय कार्यो के मरम्मत हेतु स्वीकृति धनराशि को निम्न शर्तो/प्रतिबंधों के अधीन व्यय किया जाय। जिसमें आगणन उल्लेखित दरों के विश्लेषण को संबंधित विभाग के समक्ष स्तर के प्राधिकारी से दरों की स्वीकृत कार्य कराने से पूर्व अवश्य प्राप्त की जाय। कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकि दृष्टि को दृष्टिगत रखते हुए एवं लोनिवि द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही उक्त कार्य को संपादित कराते समय उनका पालन करना सुनिश्चित करें। आगणन में जिन मदों हेतु राशि आंकलित/स्वीकृत की गयी है व्यय उसी मद में किया जाय। एक मद की राशि का उपयोग दूसरे मद में किसी भी दशा में न किया जाय। दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त कार्यो के मरम्मत/पुर्निर्माण हेतु स्वीकृति धनराशि के व्यय कार्यो की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति अनियमितता/गुणवत्ता तथा विभागीय मानको की अवहेलना के आदि के संबंध में जांच कर धनराशि के दुरूपयोग व अनियमित उपयोग की स्थिति में संबंधित के विरूद्ध ंवसूली अनुशासनात्मक कार्यवाही एफआर्इआर की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए संबंधित अधि0अभि0 पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे। कार्य स्वीकृति लागत में ही पूर्ण कर लिया जाय, और इन पर लागत में कोर्इ पुनरीक्षण अनुमन्य नही होगा।
