बागेश्वर में राहत सामग्री बॉटने से पूर्व अनुमति जरूरी: एस पी जुयाल
बागेश्वर। कोरोना संक्रमण के चलते पूरे देश में लॉकडाउन चल रहा है। जिसके चलते कई लोगों के सामने रोजी-रोटी का संकट पैदा हो गया है। ऐसे में उनकी मदद के लिए कई संगठन आगे आए हैं, लेकिन इनमें से अधिकांश लोग बिना प्रशासन की अनुमति लिए ही काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए पुलिस ने सत दिशा निर्देश जारी किए हैं। किसी भी तरह की राहत या खाद्य सामग्री का वितरण करने के लिए एसपी से अनुमति अनिवार्य रूप से लेनी होगी। इसके लिए सेक्टर, जोन और समय निर्धारित किया गया है। सोशल डिस्टेंस बनाए रखने के लिए यह सब जरूरी है। एसपी रचिता जुयाल ने बताया कि इस समय पूरे जिले में धारा 144 लागू की गई है। जिसका प्रशासन पूरी मुस्तैदी से पालन करवा रहा है। उन्होंने बताया कि इस महामारी के दौर में कई संगठन लोगों को मास्क, सेनेटाइजर, राशन व तैयार किया भोजन वितरण कर रहे हैं। जिसमें अधिकांश ने इसके लिए प्रशासन से अनुमति नहीं ली है। ऐसे लोगों के खिलाफ पुलिस सत रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि इस समय कोरोना संक्रमण को लेकर अधिक बचाव सावधानी बरतने की जरूरत है। ऐसे में इन संगठनों व लोगों को राहत वितरण करने से पूर्व इसकी पूर्ण जानकारी देनी होगी। जिसमें उन्हें विरतित की जाने वाली सामग्री और भोजन का विवरण देने के साथ ही बांटने के समय और स्थान का ब्यौरा भी देना होगा। उन्होंने कहा कि जानकारी होने पर प्रशासन इन लोगों की पूरी सूचना रखेगा और उन्हें भी किसी तरह की परेशानी से दो चार नहीं होना पड़ेगा। उन्होंने सभी लोगों से राहत या खाने का सामान बांटने से पहले प्रशासन से अनुमति लेने की अपील की है। ऐसा नहीं करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
