ग्राम अधूरिया व सूपाकोट को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित
अल्मोड़ा। तहसील के ग्राम अधूरिया व सूपाकोट को माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। यह जानकारी उपजिलाधिकारी सोमेश्वर सीमा विश्वकर्मा ने दी। बताया कि ग्राम अधूरिया एवं ग्राम सूपाकोट में 147 व्यक्तियों की कोविड जांच के दौरान क्रमश: 52 एवं 15 व्यक्ति संक्रमित पाए गए। उन्होंने उक्त क्षेत्रों को अग्रिम आदेश तक माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम अधूरिया के पूरब कोसी नदी, पश्चिम जंगल, उत्तर अधूरिया का रास्ता व भीम ङ्क्षसह पुत्र तेज ङ्क्षसह की दुकान तक के क्षेत्र को आवागमन हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। इसी तरह ग्राम सूपाकोट के पूरब बहुदेशयीय भवन वाला रास्ता, पश्चिम सिद्धगैर रास्ता, उत्तर राम लाल पुत्र गुमान राम के मकान तक, दक्षित बाड़ी गधेरा तक के क्षेत्र को आवागमन हेतु पूर्णत: प्रतिबंधित किया गया है। उपजिलाधिकारी ने बताया कि अति आवश्यक सेवाओं को छोड़ उक्त माइक्रो कंटेनमेंट जोन में किसी बाहरी व्यक्ति के प्रवेश व निवासरत परिवारों की बाहर आवाजाही प्रतिबंधित की गई है। माइक्रो कंटेनमेंट जोन में घर-घर जाकर स्वास्थ्य की जांच करने का उत्तरदायित्व प्रभारी चिकित्सा अधिकारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोमेश्वर का रहेगा। साथ ही संपर्क में आए व्यक्तियों की पहचान व प्राथमिक संपर्क में आए व्यक्तियों के आइसोलेशन एवं कोरोना जांच भी वही सुनिश्चित करेंगे। माइक्रो कंटेनमेंट जोनों में किसी भी समारोह पर प्रतिबंध रहेगा। उक्त क्षेत्र में आवश्यक सामग्री की दुकानें सीमित अवधि में बारी- बारी से खुली रहेंगी। इस सीमित अवधि में प्रत्येक परिवार का मात्र एक सदस्य आवश्यक वस्तुओं को क्रय करने हेतु उसी जोन स्थित दुकान तक जा सकेगा। उक्त आदेशों का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम की सुसंगत धाराओं के अंतर्गत दंडनीय होगा।