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November 5, 2026

फिर से जेल जा सकते हैं राजीव गांधी के हत्यारे, रिहाई के फैसले को चुनौती देगी कांग्रेस


नई दिल्ली । पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों को जेल से रिहा करने के फैसले के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। आरोपियों को हाल ही में जेल से रिहा किया गया था। वहीं हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ रिव्यू पिटिशन दाखिल की है। पिटिशन में केंद्र ने बड़े दमदार तरीके से दलील रखी है कि क्यों पूर्व पीएम के कातिलों की रिहाई नहीं होनी चाहिए। अगर सुप्रीम कोर्ट रिव्यू पिटिशन सुनता है और केंद्र की दलीलों से संतुष्ट होता है तो राजीव गांधी के कातिलों को फिर से जेल जाना पड़ेगा।
केंद्र ने अपनी याचिका में कहा है कि 6 दोषियों- नलिनी श्रीहरन, संथन उर्फ रविराज, गुरुगन, रॉबर्ट पायस, जयाकुमार और रविचंद्रन उर्फ रवि की रिहाई के आदेश की तुलना इसी मामले के एक और दोषी एजी पेरारिवलन की रिहाई के दिए पहले के आदेश से नहीं की जा सकती। पेरारिवलन भारतीय नागरिक था जबकि अभी जिन 6 दोषियों को रिहाई किया गया, उनमें 4 विदेशी हैं। उल्लेखनीय है कि शीर्ष अदालत ने नलिनी श्रीहरन सहित छह दोषियों को समय से पहले रिहा करने का आदेश दिया थाय़ न्यायालय ने तमिलनाडु सरकार की अपराधियों की सजा में छूट की सिफारिश के आधार पर ये आदेश दिया था।

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