गांजा तस्करी के आरोपी को 10 साल कठोर कारावास व एक लाख अर्थदंड
अल्मोड़ा. । गांजा तस्करी के एक मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश श्रीकान्त पाण्डेय ने अभियुक्त त्रिलोक सिंह को 10 साल का कठोर कारावास व एक लाख रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया है। जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) पूरन सिंह कैड़ा ने बताया कि 10 जनवरी 2023 को कठपतिया तिराहे पर एसओजी व पुलिस कर्मचारियों द्वारा की जा रही जांच के दौरान अभियुक्त से अवैध गांजा बरामद हुआ। गांजे को पर शील सर्व मोहर कर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। विवेचनाधिकारी द्वारा विवेचना पूर्ण कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। इस मामले का विचारण विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा के न्यायालय में चला। मामले में अभियोजन की ओर से आठ गवाहों को न्यायालय में परीक्षित कराया गया। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी पूरन सिंह कैड़ा एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी घनश्याम जोशी द्वारा न्यायालय को बताया कि अभियक्त त्रिलोक सिंह से अवैध गांजा बरामद हुआ है और अभियुक्त द्वारा अवैध रूप से गांजे का कारोबार किया जा रहा है तथा दस्तावेजी साक्ष्य भी न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। विशेष सत्र न्यायाधीश अल्मोड़ा ने दस्तावेजी साक्ष्यों एवं पत्रावली का परिशीलन कर अभियुक्त त्रिलोक सिंह पुत्र लक्ष्मण सिंह निवासी ग्राम बेल्टी चैकी भिकियासैण जिला अल्मोड़ा को धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अभियुक्त को 10 साल के कठोर कारावास व एक लाख रुपया अर्थदण्ड से दंडित किया गया है।