April 27, 2026

नन्दानगर में हुई आपराधिक घटना को देखते हुए नगर क्षेत्र में धारा 163 लगाई


चमोली ।  नन्दानगर में हुई आपराधिक घटना को देखते हुए नगर क्षेत्र में धारा 163 लगाई गयी है। उप जिला मजिस्ट्रेट चमोली, राजकुमार पाण्डेय के आदेशों के क्रम में नन्दानगर के सम्पूर्ण नगर क्षेत्र में 2 सितम्बर से भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञाएं प्रभावी की गयी हैं। उक्त क्षेत्र क्षेत्र में 5 से अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं हो सकते हैं, किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र व विस्फोटक सामग्री ले जाने की अनुमति नहीं है। पूरे नगर क्षेत्र में ध्वनि विस्तारक यंत्र, लाउडस्पीकर का प्रयोग पूर्णतः वर्जित रहेगा। कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का साहित्य, पम्पलेट नहीं बंटवाएगा ना बांटेगा। ना ही सोशल मीडिया पर ऐसी सामग्री अपलोड करेगा जिससे शांति व्यवस्था भंग हो। कोई भी व्यक्ति किसी प्रतिष्ठान को बंद कराने व क्षति पहुंचाने का प्रयास नहीं करेगा। यह आदेश अग्रिम आदेशों तक प्रभावी रहेंगे। आदेशों को उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।