समय से सूचना न देने पर एसडीएम को नोटिस,25 हजार जुर्माने की चेतावनी
काशीपुर । समय से सूचना नहीं देने पर सूचना आयोग ने काजीबाग मस्जिद के रिसीवर रहे एसडीएम को नोटिस जारी कर 25 हजार रुपये की पेनल्टी लगाने की चेतावनी दी है। मोहल्ला काजीबाग स्थित मस्जिद की प्रबंध समिति के विवाद को लेकर एसडीएम काशीपुर को रिसीवर नियुक्त किया गया था। 2020 में हाईकोर्ट के आदेश पर रिसीवर ने कमेटी को चार्ज सौंप दिया, लेकिन मस्जिद के खाते में जमा राशि कमेटी को हस्तांतरित नहीं की। इसे लेकर कमेटी के सचिव अली अनवर से एसडीएम काशीपुर को कई पत्र लिखे। कार्रवाई न होने पर अनवर ने वर्ष 2023 में आरटीआई के तहत सूचना मांगी, लेकिन सूचना नहीं दी गई। इसपर डीएम के समक्ष अपील की गई। डीएम ने 15 दिन के भीतर सूचना देते हुए मस्जिद के खाते की रकम कमेटी को हस्तांतरित करने के आदेश दिए, लेकिन एसडीएम ने ऐसा नहीं किया। अली अनवर ने मार्च 2024 में राज्य सूचना आयोग में अपील की। अपील पर सुनवाई कर सूचना आयुक्त विपिन चंद्र ने एसडीएम को नोटिस जारी करते हुए कहा है कि क्यों न इसके लिए 25 हजार रुपये का जुर्माना आरोपित कर दिया जाए। मामले में अगली सुनवाई 14 फरवरी को होगी
