March 4, 2026

हत्या के प्रयास में बागेश्वर पुलिस ने किए 2 गिरफ्तार

बागेश्वर । वादी श्री उमेश चन्द्र सिंह पुत्र श्री शेर सिंह निवासी-वार्ड नम्बर 04 थाना व तहसील जनपद बागेश्वर ‌द्वारा एक लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र थाना कपकोट में अपने स्वयं के पुत्र योगेश एठानी व उसके दोस्तो के साथ दिनांक 16.01.2025 को केदारेश्वर मैदान में आयोजित मेला देखने हेतु स्विफट कार संख्या-यूके 04 एएच 6574 से जाजर पैट्रोल पम्प के समीप शनि मंदिर के पास जा रहे थे तो (1) हिमांशु मेहता पुत्र गोपाल सिंह मेहता निवासी- ग्राम हरसीला व दो नाबालिक लड़को के द्वारा वादी के पुत्र व उसके साथियों पर जान से मारने की नियत से धारदार हथियार चाकू व लोहे की रॉड से हमला कर दिया। उक्त घटना से सुन्दर सिंह कोरंगा, पंकज घटियाल, योगेश एठानी को काफी गम्भीर चोटे आई हैं। वादी की तहरीर के आधार पर थाना कपकोट में मुकदमा 01/2025 धारा 109/351(2)/352 भारतीय न्याय संहिता पंजीकृत कर विवेचना उपनिरीक्षक जीवन सामन्त के सुपूर्द कर अभियोग के त्वरित अनावरण व नामजद आरोपी गण की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक श्री चन्द्रशेखर घोडके के निर्देशन व पुलिस उपाधीक्षक बागेश्वर के पर्यवेक्षण में थानाध्यक्ष कपकोट श्री दिनेश पन्त के नेतृत्व में विभिन्न टीमों का गठन किया गया। उक्त टीमो के द्वारा घटना स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों को चैक किया तो उक्त घटना में दो व्यक्तियो की संलिप्तता पाई गई । मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त हिमाशुं मेहता पुत्र गोपाल सिंह मेहता निवासी हरसीला थाना कपकोट को दिनांक-17.01.2025 को उतरेडा पुल कपकोट से गिरफ्तार किया गया व एक विधि विवादित किशोर को संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त हिमांशु मेहता व विधि विवादित किशोर को अग्रीम कार्यवाही हेतु माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

बरामदगी
(1) एक लोहे की रॉड
(2) घटना में प्रयुक्त चाकु

आपराधिक इतिहास-हिमांशु मेहता पुत्र श्री गोपाल सिंह मेहता निवासी हरसौला थाना कपकोट जनपद बागेश्वर उम 27 वर्ष ।
(1) मुक्दमा अपराध संख्या 152/20 धारा 8/21 एन.डी.पी.एस एक्ट चालानी थाला बागेश्वर ।
(2) मु.अ.स.-11/23 धारा 324/325/341/506/504 भादवि चालानी थाना बागेश्वर ।