June 16, 2026

केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनाने के नियमों में किया बदलाव, अब इस दस्तावेज के बिना नहीं होगा आवेदन


नई दिल्ली ।  पासपोर्ट को एक महत्वपूर्ण दस्तावेज के तौर पर माना जाता है। पासपोर्ट के होने से किसी भी शख्स की आसानी से पहचान हो जाती है, इसके साथ ही उसकी नागरिकता भी साबित होती है। इस बीच भारत सरकार ने पासपोर्ट को लेकर नियमों में बदलाव किया है।
केंद्र सरकार ने पासपोर्ट बनवाने के नियमों में बदलाव किया है। नए नियम के तहत अब पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट प्रस्तुत करना जरूरी होगी। केवल जन्म प्रमाण पत्र ही जन्मतिथि के लिए वैध प्रमाण होगा। हालांकि, ये नियम सभी लोगों पर लागू नहीं होगा। ये नए नियम केवल उन लोगों पर ही लागू होंगे जो 01 अक्टूबर 2023 या उसके बाद पैदा हुए हैं। इससे पहले बर्थ सर्टिफिकेट की जगह मार्कशीट या स्कूल छोडऩे का प्रमाणपत्र, ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रयोग कर लिया जाता था।
पासपोर्ट बनवाने के लिए बर्थ सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए आवश्यक नहीं हैं, जिनका जन्म इस तिथि से पहले हुआ है। वे पहले के जैसे ही ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल छोडऩे का प्रमाण पत्र जैसे अन्य डॉक्यूमेंट देकर पासपोर्ट बनवा सकते हैं। बता दें कि अब पासपोर्ट के आखिरी पन्ने पर आवासीय पते नहीं छापे जा सकेंगे। आव्रजन अधिकारी अब बारकोड स्कैन कर जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। वहीं, पासपोर्ट के अंतिम पन्ने पर से माता-पिता के नाम को भी नहीं छापा जाएगा। इस नियम से एकल अभिभावक या अलग-थलग परिवारों के बच्चों को राहत मिलेगी।

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