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November 7, 2026

राज्य पुलिस कर सकती है केंद्रीय कर्मचारियों की जांच, भ्रष्टाचार के मामले में सुप्रीम फैसला


नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के मामले में अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामलों में राज्य पुलिस केंद्रीय कर्मचारियों पर जांच कर सकती है और चार्जशीट दाखिल कर सकती है, इसके लिए सीबीआई की अनुमति जरूरी नहीं।
भ्रष्टाटार में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि राज्य पुलिस केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ रिश्वत और भ्रष्टाचार के मामलों में जांच कर सकती है और चार्जशीट दाखिल कर सकती है। इसके लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं है।
कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार और रिश्वत के मामलों की जांच न सिर्फ सीबीआई, बल्कि राज्य पुलिस या किसी अन्य पुलिस एजेंसी भी कर सकती है। कोर्ट ने यह भी बताया कि ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि काम दोहराने से बचा जा सके। आम तौर पर सीबीआई केंद्रीय कर्मचारियों के मामलों की जांच करती है और राज्य की एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) राज्य कर्मचारियों के मामलों की।

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