April 18, 2026

कपकोट के आपदा प्रभावित परिवारों को 20 लाख 94 हजार की धनराशि जारी: डीएम

बागेष्वर । जिलाधिकारी रंजना राजगुरू ने अवगत कराया है कि जनपद बागेश्वर के कपकोट क्षेत्रान्तर्गत अत्यधिक संवेदनशील ग्राम फुलई के पाॅच आपदा प्रभावित परिवारों के विस्थापन/पुनर्वास हेतु , पुनर्वास नीति 2011 एवं संसोधित पुनर्वास नीति 2017 के अनुसार उप जिलाधिकारी कपकोट द्वारा चयनित सुरक्षित स्थान पर विस्थापित किये जाने हेतु नियमानुसार दैवीय आपदा से प्रभावित परिवारों को सहायता राशि अवमुक्त की गई है।जिसमे 04 परिवारो को भवन निर्माण हेतु चार लाख तथा गोशाला निर्माण हेतु 03 परिवारों को पन्द्रह हजार तथा विस्थापन भत्ता दस हजार इस प्रकार तीन प्रभावित परिवाारों को 4.25000 रू0 (चार लाख पच्चीस हजार मात्र) की दर से तथा दो प्रभावित परिवारों को 4.10000 (चार लाख दस हजार) की दर से कुल पाॅच परिवारों हेतु रू 20.95000 (बीस लाख पिचानब्बे हजार मात्र) की धनराशि आवंटित की गई है। जिला अधिकारी ने कहा कि प्राप्त स्वीकृत धनराषि रू 20.95000 (बीस लाख पिचानब्बे हजार मात्र) उप जिलाधिकारी कपकोट को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आवटित की जा रही है कि स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद/प्रयोजन किया जायेगा जिस मद/प्रयोजन हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है और यह सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदाययित्व उप जिलाधिकारी कापकोट का होगा कि वे प्राकृतिक आपदा से संकटग्रस्त ग्रामों के अन्यत्र विस्थापन एवं पुनर्वास के सम्बन्ध मे द्वारा जारी दिशा-निर्देशो का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे।उन्होंने यह भी निर्देश दिए है के उक्त धनराशि को जल्द से जल्द नियमानुसार प्रभावित परिवारों को अवमुक्त कर दिया जाए,जिससे वे अपने विभिन्न निर्माण कार्यों को स्म्यांतर्गत पूर्ण कर सके।
जिला अधिकारी द्वारा उक्त धनराशि का आवटन इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान किया गया है कि आपदा प्रभावित परिवारों द्वारा विस्थापित स्थल पर निर्मित किये जाने वाले भवन भूकम्परोधी बनाये जाने होगें तथा इस हेतु जनपद/तहसील स्तर पर आपदा विभग द्वारा प्रषिक्षित टेªनर (राज मिस्त्री) का सहयोग लिया जायेगा एवं निर्मित किये जाने वाले आवासीय भवनों का सत्यापन व्लाक स्तर पर अवर अभियन्ता द्वारा किया जाये, तथा ऐसे निर्मित भवनों की सूचना उपजिला अधिकारी कार्यालय एवं जिला कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देष दिये गए है ।

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