May 21, 2024

16 नवम्बर की शाम 5 बजे थमेगा चुनाव प्रचार का शोर

बागेश्वर ( आखरीआंख समाचार ) स्थानीय नागर निकाय सामान्य निर्वाचन को निर्विघ्न सम्पन्न कराने हेतु राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी एस.ए मुरूगेशन ने अवगत कराया है कि किसी प्रत्याशी के पक्ष में किसी प्रकार का चुनाव प्रचार तथा सार्वजनिक सभा आदि का आयोजन मतदान हेतु निर्धारित अन्तिम समय से 48 घंटे पूर्व ही किया जा सकता है। 18 नवम्बर को होने वाले मतदान में प्रत्याशी द्वारा चुनाव प्रचार व सार्वजनिक सभा आदि का आयोजन 16 नवम्बर को सांय 5 बजे (पांच) के बाद नहीं किया जाएगा।