लाउडस्पीकर का प्रयोग सुबह 9 से रात्रि 10 तक:एडीएम
बागेश्वर ( आखरीआंख समाचार ) उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी राहुल कुमार गोयल ने प्रेस विज्ञप्ति के जरिये अवगत कराया है कि राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार स्थानीय नागर निकाय निर्वाचन के चुनाव प्रचार के सम्बन्ध में लाउडस्पीकर का प्रयोग लगातार एक ही स्थान पर किया जाना पूर्णत: प्रतिबन्ध है। उन्होंने बताया कि स्थानीय नागर निकाय के चुनाव प्रचार प्रसार के लिए लाउडस्पीकर अथवा ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग एक ही स्थान पर न किया जाय। आयोग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुसार चुनाव प्रचार प्रात: 09:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक किया जायेगा। रात्रि 10:00 बजे बाद ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग न करें।