दिल्ली में अब उपराज्यपाल ही सरकार -एनसीटी शासन संशोधन अधिनियम लागू 0सरकार ने जारी की अधिसूचना एलजी की मंजूरी के बिना कोई कार्यकारी फैसला नहीं कर पाएगी दिल्ली सरकार
नई दिल्ली, । दिल्ली में चुनी हुई सरकार के मुकाबले उपराज्यपाल को अधिक अधिकार देने वाला राष्टï्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन अधिनियम 2021 लागू हो गया है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच केंद्र सरकार ने मंगलवार को ही अधिसूचना जारी कर कर दी। अधिसूचना के मुताबिक अब दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल होगा। दिल्ली सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले हर हाल में उपराज्यपाल की मंजूरी लेनी होगी।
गृह मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव गोविंद मोहन के हस्ताक्षर के साथ जारी मंगलवार को जारी अधिसूचना में कहा गया है कि एनसीटी राज्यक्षेत्र शासन संशोधन अधिनियम, 2021 (2021 का 15) की धारा एक की उपधारा -2 में निहित शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए केंद्र सरकार 27 अप्रैल 2021 से अधिनियम के प्रावधानों को लागू करती है।
संसद के बीते बजट सत्र में इस विवादास्पद कानून को भारी विरोध के बीच दोनों सदनों में पारित कराया गया था। इस दौरान संसद के दोनों ही सदनों में विपक्ष ने इससे जुड़े बिल पर कड़ा एतराज जताया था। विपक्ष ने सरकार पर इस बिल के जरिए चुनी हुई सरकार को पंगु बनाने का आरोप लगाया था। जबकि सरकार का कहना था कि इस बिल के जरिए वह सिर्फ उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार के अधिकारों को परिभाषित कर रही है। इस दौरान सरकार ने दिल्ली सरकार पर बेवजह विवाद खड़ा करने और टकराव की स्थिति उत्पन्न होने केकारण विकास के कार्यों के प्रभावित होने का आरोप लगाया था। जबकि विपक्ष का कहना था कि चुनाव में लगातार पराजय के बाद सरकार इस संशोधन के जरिए पर्दे के पीछे से दिल्ली पर शासन करना चाहती है।