September 23, 2026

मारपीट  के बाद धमकी देने वालों को चार साल की सजा


हरिद्वार । मारपीट और गंभीर चोट पहुंचाने के बाद जान से मारने की धमकी देने के मामले में दो सगे भाइयों को तृतीय अपर जिला न्यायाधीश अनिरुद्ध भट्ट ने दोषी पाया। दोषियों को चार-चार वर्ष की कैद और 33 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है ‍। शासकीय अधिवक्ता कुशलपाल सिंह चौहान ने बताया बताया कि सहीद हसन पुत्र शकुर निवासी जमालपुर कला ने 28 मई 2020 को एक रिपोर्ट कनखल थाने में दर्ज कराई थी। जिसमें उसने कहा था कि 27 मई 2020 की शाम को करीब चार बजे उसका भाई नूर हसन घर से जमालपुर कलां स्थित डेयरी की ओर जा रहा था। रास्ते में उसके गांव के गुलजार पुत्र दिलशाद और उसका भाई गुलनाम, मनोज पहले से खड़े थे। उन तीनों ने बिना किसी कारण के उसके भाई नूर हसन के साथ गाली गलौज करना शुरू कर दिया था। नूर हसन ने उन्हें गाली देने से मना किया तो तीनों ने नूर हसन के साथ मारपीट शुरू कर दी थी। सूचना मिलने पर सहीद भी मौके पर पहुंच गया। उसने अपने भाई का बीच बचाव करना चाह तो तीनों ने उसके साथ भी मारपीट की थी।