सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के कंटेंट पर चाबुक चलाने की तैयारी में सरकार
मुंबई । कामेडी के नाम पर फूहड़पन बर्दाश्त नहीं करेगी केंद्र सरकार और इसके लिए कड़े कदम उठाने की पूरी तैयारी कर ली गई है। रणवीर इलाहाबदिया के बेहूदा कमेंट पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणियों के बाद केंद्र सरकार सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर के लिए कोड ऑफ कंडक्ट लाने की तैयारी में है। इसका पालन 5 से 50 लाख वाले फॉलोअर्स वाले इंफ्लूएंसर्स को करना होगा, ताकि भविष्य में इंडियाज गॉट लेटेंट जैसे शो से देशभर में लोगों की भावनाएं आहत न हो, साथ ही इंफ्लूएंसर्स को कंटेंट की रेटिंग भी देना अनिवार्य होगा।
हाल ही में केंद्र सरकार की ओर से जारी नोटिस में कहा गया, सांसदों, विभिन्न वैधानिक संगठनों और आम जनता से ह्रञ्जञ्ज प्लेटफॉर्म्स व सोशल मीडिया पर अश्लील, अशिष्ट और अभद्र कंटेंट के प्रसार को लेकर शिकायतें मिली हैं। नैतिक संहिता के तहत ह्रञ्जञ्ज प्लेटफॉर्म पर ऐसे किसी भी कंटेंट को पब्लिश करने की अनुमति नहीं है, जो कानून के तहत निषिद्ध हो।
सूत्रों के अनुसार, कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन पर देश में लागू मौजूदा आपराधिक कानून और विशेष कानून के तहत कदम उठाया जाएगा. यह कानून जुर्माने और सजा के प्रावधान वाले हैं. पांच लाख से नीचे वाले इंफ्लूएंसर्स के लिए पहली गलती पर चेतावनी, दूसरे पर जुर्माने और तीसरे पर कानूनी कदम उठाए जाने पर विचार किया जा रहा है.
