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October 14, 2026

बोर्ड परीक्षाओं के दौरान गरुड़ में कड़ी निषेधाज्ञा लागू, 200 मीटर दायरे में भीड़ और हथियार पूर्णतः प्रतिबंधित : बैभव कांडपाल एसडीएम गरुड

गरुड़, बागेश्वर । द्वारा संचालित हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट की बोर्ड परीक्षाएँ 21 फरवरी से 20 मार्च तक आयोजित की जाएंगी। इस महत्वपूर्ण शैक्षणिक अवधि के मद्देनज़र गरुड़ क्षेत्र के समस्त निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है, जिससे परीक्षाओं की पवित्रता और निष्पक्षता अक्षुण्ण रह सके।

परगना मजिस्ट्रेट गरुड़ वैभव कांडपाल ने स्पष्ट किया कि परीक्षाओं को शांतिपूर्ण, सुव्यवस्थित एवं पारदर्शी ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से यह प्रतिबंधात्मक व्यवस्था परीक्षा अवधि तक प्रभावी रहेगी। प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि परीक्षा केंद्रों के भीतर अथवा उसके आसपास किसी भी व्यक्ति द्वारा अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, धारदार हथियार, लाठी-डंडा, चाकू, हॉकी, खुखरी, तलवार, पटाखे, बम, ज्वलनशील पदार्थ या किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक सामग्री लाना पूर्णतः वर्जित रहेगा। साथ ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर भी पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है, ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार का व्यवधान न हो।

प्रशासनिक आदेशों के अनुसार परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में जुलूस निकालना, भाषण देना, उत्तेजनात्मक नारेबाजी करना तथा पाँच या अधिक व्यक्तियों का अनावश्यक रूप से एकत्र होना प्रतिबंधित रहेगा। इन आदेशों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध विधिसम्मत कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।

प्रशासन ने अभिभावकों, स्थानीय नागरिकों एवं जनप्रतिनिधियों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़े इस संवेदनशील अवसर पर सामाजिक जिम्मेदारी का परिचय दें और परीक्षाओं को शांत, सुरक्षित एवं अनुशासित वातावरण में संपन्न कराने में अपना योगदान सुनिश्चित करें।

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