भतरौजखान पुलिस ने पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्यालदे सहित एक अन्य व्यक्ति को 33 पेटी अवैध शराब के साथ किया गिरफ्तार, वाहन सीज
अल्मोड़ा। भतरौजखान पुलिस ने शराब की तस्करी करते पूर्व ब्लाक प्रमुख स्यालदे राधारमण उप्रेती व जगदीश चन्द्र जोशी को 33 पेटी अवैध शराब के साथ गिरफ्तार करने में कामयाबी मिली है। *श्री प्रहलाद नारायण मीणा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक* अल्मोड़ा द्वारा पंचायती चुनाव के दृष्टिगत मादक पदार्थो की तस्करी एवं चुनाव में शराब के प्रचलन को रोकने हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत आज दिनांक- 05.10.2019 को थानाध्यक्ष भतरौजखान श्री नीरज भाकुनी, का0 हेम भट्ट, का0 नवीन गिरी, देवेन्द्र राणा द्वारा चौड़ीधट्टी हरड़ा के पास अल्टो वाहन संख्या- यू0के0-01-बी-7416 से राधा रमण उप्रेती पुत्र कृष्ण दत्त उप्रैती ग्राम पैठाड़ा पो0- स्यालदे (पूर्व ब्लॉक प्रमुख स्यालदे) व जगदीश चन्द्र जोशी पुत्र हरीश चन्द्र जोशी, निवासी- तोलियो तिमली, पो0- स्याल्दे के कब्जे से *33 पेटी (क्रेजी रोमियो व्हिस्की पंजाब माका) सेल फार अरूणान्चल प्रदेश ओनली (कीमत- दो लाख रूपये लगभग)* बरामद कर थाना भतरौजखान में 60/72 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए वाहन को सीज किया गया है। *उक्त सम्बन्ध में श्री नीरज भाकुनी ने बताया* कि दिनॉक- 05.10.2019 को कुछ लोगों द्वारा भतरौजखान क्षेत्र के चौड़ीघट्टी से हरड़ा मार्ग पर जंगल में शराब उतारने की सूचना प्राप्त होने पर मैं तत्काल पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुॅचते ही उक्त दोनों अभियुक्तों के द्वारा पुलिस को देखते ही शराब को मौके पर छोड़ एवं का0 हेम भट्ट को धक्का मार कर चोटिल कर दिया और गाड़ी से चिमटाखाल की ओर भाग गये। मेरे द्वारा मोहान एवं मरचूला बैरियर को सूचित करने व लगातार पीछा करने पर मरचूला बैरियर की सहायता से दोनों अभियुक्तो को मरचूला में गिरफ्तार कर लिया गया। राधारमण पूर्व ब्लाक प्रमुख स्यालदे वर्ष- 2008-2013 तक रहा है। पूछताछ पर तीन आबकारी अधिनियम के अभियोग पूर्व में पंजीकृत होना बताया। अभियुक्तों का अपराधिक इतिहास निकाला जा रहा है।
इसी क्रम में थाना लमगड़ा के उ0नि0 गौरव जोशी, का0 गोविन्द राणा द्वारा छड़ौजा तिराहे के पास खुशाल सिंह पुत्र नाथ सिंह निवासी- ग्राम मल्ला भट्टयूडा, पोस्ट जैंती, लमगड़ा के कब्जे से 02 पेटी 8पीएम व्हिस्की अवैध अंगेजी शराब (कीमत- 11520 रूपये) बरामद कर थाना लमगड़ा में मु0अ0सं0- 23/2019 धारा- 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया है।