September 23, 2026

न्यायालय के फैसले को ऊपरी अदालत में देंगे चुनौती: नेगी

विकासनगर, ( आखरीआंख समाचार ) जी0एम0वी0एन0 के पूर्व उपाध्यक्ष एवं जनसंघर्ष मोर्चा अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने कहा कि वर्तमान में न्यायालय द्वारा दी गयी व्यवस्था के आधार पर कोई भी राजनैतिक व्यक्ति जनहित याचिका दायर नहीं कर सकेगा चाहे वह पूर्व में किसी राजनैतिक दल से जुड़ा रहा हो या वर्तमान में उसने राजनीति से भी सन्यास ले लिया हो। यह व्यवस्था वर्तमान राजनैतिक व्यक्ति पर भी लागू कर दी गयी है।मोर्चा कार्यालय में पत्रकारों से वार्ता करते हुए नेगी ने कहा कि मोर्चा द्वारा जनहित में किसानों के हितों एवं त्रिवेन्द्र रावत के भ्रष्टाचार से जुड़ी जनहित याचिका सं0 142/2018 को न्यायालय ने इसी आधार पर खारिज किया है कि व्यक्ति वर्षों पहले किसी राजनैतिक दल का सदस्य था। नेगी ने कहा कि जनसंघर्ष मोर्चा जनता के हितों को लेकर न्यायालय के फैसले को ऊपरी अदालत यानि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। नेगी ने कहा कि मोर्चा न्यायालय में यह पक्ष रखेंगा कि आप किसी वर्तमान राजनैतिक व्यक्ति को जनहित याचिका करने से रोक सकते हो, लेकिन जिस व्यक्ति का वर्तमान में किसी राजनैतिक दल से सम्बन्ध नहीं है उसके अधिकारों का हनन न्यायोचित नहीं है, क्योंकि जनहित से जुड़े मुद्दे पर वो व्यक्ति ही लड़ सकता है, जिसका जनता के हितों में सरोकार हो। ऐसे समय में, जब सभी राजनैतिक दल आमजनमानस से विमुख हो चुके हों तो न्यायालय ही एकमात्र सहारा रह जाता है, लेकिन इस फैसले से जनता का अहित होगा।मोर्चा जनता के हितों को लेकर एवं  उच्च न्यायालय के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगा। पत्रकार वार्ता में दिलबाग सिंह, डाॅ0 ओ0पी0 पंवार, मौ0 असद, प्रवीण शर्मा आदि उपस्थित रहे।